दिग्गज सर्च इंजन Google पर एक ही हफ्ते के अंदर दूसरा जुर्माना लग गया है. कॉम्पटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एजेंसी ने गूगल पर 936 करोड़ का फाइन लगाया है. आरोप है कि गूगल ने अपनी प्लेस्टोर नीतियों को लेकर अपने ऊंचे कद का गलत फायदा उठाया है. गूगल को यह जुर्माना 60 दिनों के भीतर चुकाना होगा. सीसीआई ने एक रिलीज जारी कर कंपनी पर जुर्माना ठोंका और सलाह दी कि कंपनी को बिजनेस की गलत प्रैक्टिस से दूर रहना चाहिए. इसके तहत सीसीआई ने कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी को अपना आचरण एक वक्त के भीतर ठीक कर लेने को कहा है.

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बता दें कि इसके पहले 20 अक्टूबर को सीसीआई ने गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस सेक्टर में कई बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने को लेकर यह कार्रवाई की गई थी. इसके अलावा, सीसीआई ने गूगल को गलत कारोबारी गतिविधियों को बंद करने का निर्देश भी दिया था. सीसीआई ने अप्रैल 2019 में देश में एंड्रॉयड स्मार्टफोन के यूजर्स की शिकायतों के बाद मामले की विस्तृत जांच का आदेश दिया था.

सीसीआई ने कहा था कि 1,337.68 करोड़ रुपये का जुर्माना अभी ‘अस्थायी’ है. रेगुलेटर ने कंपनी से मांगी गई फाइनेंशियल डीटेल्स जमा करने के लिए कहा है, क्योंकि डेटा भरोसेमंद रूप में पेश नहीं किया गया था.

गूगल ने इस फैसले के बाद कहा था कि वह सीसीआई के आदेश की समीक्षा करेगी. कंपनी ने इस फैसले को भारतीय ग्राहकों के लिये एक बड़ा झटका बताया था. गूगल के प्रवक्ता ने कहा था, "सीसीआई का फैसला भारतीय उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए एक बड़ा झटका है, जिससे एंड्रायड की सुरक्षा सुविधाओं पर भरोसा करने वाले भारतीयों के लिए एक गंभीर सुरक्षा जोखिम पैदा होगा और भारतीयों के लिए मोबाइल डिवाइस की लागत बढ़ेगी."

(एजेंसी से इनपुट के साथ)