Future-Reliance Deal: फ्यूचर ग्रुप को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सभी सुनवाई पर लगाई रोक
Future-Reliance Deal: सुप्रीम कोर्ट ने 4 सप्ताह के बाद मामले की सुनवाई निर्धारित की है.
FRL और FCPL ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. (फाइल फोटो)
FRL और FCPL ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. (फाइल फोटो)
Future-Reliance Deal: सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप को राहत दी है. उसने दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार (09 सितंबर, 2021) को अमेजन की उन तमाम याचिकाओं पर सुनवाई को लेकर रोक लगा दी, जिसमें सिंगापुर के EA (Emergency Arbitrator) के फैसले को लागू करने की मांग की गई थी. चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि, दिल्ली उच्च हाईकोर्ट और अन्य सभी- अथॉरिटी- CCI, NCLT, और SEBI के सामने आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगाएं - चार सप्ताह तक कोई अंतिम आदेश पारित न करें. सुप्रीम कोर्ट ने 4 सप्ताह के बाद मामले की सुनवाई निर्धारित की है.
दलीलें सुनने के बाद SC ने पारित किया आदेश
फ्यूचर ग्रुप के सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी और अमेजन के सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पारित किया. मर्जर को चुनौती देने वाली अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि उसकी एफआरएल, एफसीपीएल और उनके डायरेक्टर्स के खिलाफ किसी दंडात्मक कार्रवाई में कोई दिलचस्पी नहीं है और उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने के आदेश से सहमति जताई.
Supreme Court stays all proceedings before the Delhi High Court relating to the Amazon-Future-Reliance case; asks NCLT, SEBI & CCI not to pass any final order relating to the case for four weeks pic.twitter.com/BcxHIL39Sz
— ANI (@ANI) September 9, 2021
FRL के वकीलों ने की थी जल्द सुनवाई की मांग
3 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (FRL) की नई अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए एक तारीख देगा. सर्वोच्च अदालत ने FRL का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से कहा था, मुझे फाइल देखने दो और मैं एक तारीख दूंगा. एफआरएल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी ने अपील पर जल्द सुनवाई की मांग की थी.
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17 अगस्त को किया था सुप्रीम कोर्ट का रुख
एफआरएल और एफसीपीएल ने 17 अगस्त के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ Supreme Court का रुख किया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि वह आपातकालीन मध्यस्थ (emergency mediator) के आदेश के अनुसार एफआरएल को सौदे के साथ आगे बढ़ने से रोकने वाले अपने एकल न्यायाधीश के पिछले आदेश को लागू करेगा. हाईकोर्ट ने संपत्तियों को कुर्क करने का भी आदेश दिया था. अमेजन ने फ्यूचर समूह को पिछले साल अक्टूबर में एसआईएसी (Singapore International Arbitration Centre) में मध्यस्थता के लिए घसीटा था और तर्क दिया था कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ने उसके प्रतिद्वंद्वी रिलायंस के साथ सौदा करके उनके कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया था.
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04:31 PM IST