Flipkart fined by CCPA; केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है फ्लिपकार्ट पर अपने मंच के जरिये गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले घरेलू प्रेशर कूकर की बिक्री की अनुमति देने के लिए यह जुर्माना लगाया गया है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, सीसीपीए (CCPA) की मुख्य आयुक्त निधि खरे ने कहा कि ई-कॉमर्स कंपनी पर अपने मंच पर खराब गुणवत्ता के प्रेशर कूकर की बिक्री की अनुमति देने और उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है

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बेचे गए सभी प्रेशर कूकर वापस मंगाने के निर्देश

खबर के मुताबिक, खरे ने कहा कि फ्लिपकार्ट (Flipkart) को अपने प्लेटफॉर्म पर बेचे गए सभी 598 प्रेशर कूकर के खरीदारों को इस बारे में सूचित करने, खराब प्रेशर कूकर वापस मंगाने और उपभोक्ताओं का पैसा लौटाने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा कंपनी को 45 दिन के भीतर अनुपालन रिपोर्ट जमा करने के लिए भी कहा गया है. फरवरी 2021 से, सरकार ने उपभोक्ताओं को दुर्घटना के जोखिम से बचाने और बड़े पैमाने पर जनता के हित में घरेलू प्रेशर कूकर पर मानकों के मुताबिक और गुणवत्ता निशान के इस्तेमाल को जरूरी कर दिया है.

आईएस 2347:2017’ मानक के मुताबिक होना जरूरी 

सभी घरेलू प्रेशर कूकरों को ‘आईएस 2347:2017’ मानक के मुताबिक होना जरूरी है. सीसीपीए के मुताबिक, फ्लिपकार्ट ने अपनी ‘उपयोग की शर्तों’ में प्रोडक्ट्स के हर चालान पर ‘फ्लिपकार्ट द्वारा संचालित’ का उल्लेख किया है और कई फायदों के वितरण के लिए विक्रेताओं को ‘गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज’ के रूप में कैटेगराइज किया है. यह इस प्लेटफॉर्म पर प्रेशर कुकर की बिक्री में ई-कॉमर्स कंपनी (Flipkart) द्वारा निभाई गई भूमिका को स्पष्ट करता है

1,84,263 रुपये का शुल्क कमाया

प्राधिकरण (CCPA) ने आगे कहा कि फ्लिपकार्ट (Flipkart) ने अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसे प्रेशर कुकर की बिक्री के माध्यम से कुल 1,84,263 रुपये का शुल्क कमाया है. सीसीपीए ने उपभोक्ताओं के बीच प्रोडक्ट की क्वालिटी जागरूकता बढ़ाने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है. हेलमेट, घरेलू प्रेशर कूकर और रसोई गैस सिलेंडर ये तीन उत्पाद हैं जिन पर सीसीपीए अपने अभियान में ध्यान केंद्रित कर रहा है.