घटिया प्रेशर कुकरों को लेकर ई-कॉमर्स वेबसाइट्स Amazon और Flipkart दोनों को ही दिल्ली हाईकोर्ट की लताड़ पड़ी है. एमेजॉन को पिछले दिनों कोर्ट ने इस मामले में जुर्माना भरने को कहा था. वहीं, आज शुक्रवार को फ्लिपकार्ट को भी कोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं. फ्लिपकार्ट को न तो बस जुर्माना भरना होगा, बल्कि उसे खराब प्रेशर कुकरों को रिकॉल करके उसका रिफंड भी जारी करना होगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने घटिया क्वालिटी और बिना ISI मार्क के प्रेशर कुकर बेचने पर वेबसाइट को फटकार लगाई और CCPA (Central Consumer Protection Authority) के आदेशानुसार कार्रवाई का आदेश दिया.

CCPA ने लगाया है 1 लाख का जुर्माना

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CCPA ने पिछले महीने अगस्त में फ्लिपकार्ट के ऊपर अपनी वेबसाइट पर सबस्टैंडर्ड क्वालिटी के घरेलू प्रेशर कुकर की बिक्री को अनुमति देने और ग्राहकों के अधिकारों का उल्लंघन करने के आरोप में 1 लाख का जुर्माना लगाया था. इसके साथ ही अथॉरिटी ने फ्लिपकार्ट को नोटिफाई किया था कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर बिके 598 प्रेशर कुकरों के ग्राहकों को इसकी जानकारी देकर कुकर मंगाए और उनका पैसा वापस करे. कंपनी को इसे लेकर 45 दिनों के भीतर एक कंप्लायंस रिपोर्ट भी जमा करनी थी.

हालांकि, मामला कोर्ट पहुंचने के बावजूद फ्लिपकार्ट को राहत नहीं मिली है. हाईकोर्ट ने आज ई-कॉमर्स कंपनी को आदेश दिया कि वो सभी ग्राहकों को इसकी सूचना दे और उनको रिफंड की राशि जारी करे. कोर्ट ने उससे जुर्माने की राशि भी हाईकोर्ट में जमा कराने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि CCPA का फ़ैसला ग्राहकों के हित में है, इसलिए ग्राहकों से खराब कुकर रिकॉल करें और उनको रिफंड दें.

Amazon पर भी आया है दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

इसी तरह, एमेजॉन पर भी CCPA ने प्रेशर कुकरों के स्टैंडर्ड को लेकर 1 लाख का जुर्माना लगाया था और एक सप्ताह के भीतर जमा करने के लिए कहा था. एजेंसी ने प्रॉडक्टर रिकॉल करने को कहा था. हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दिया है, जिसमें कंपनी को खराब क्वालिटी वाले इन सभी प्रेशर कुकरों वापस लेने के लिए कहा गया था.

हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को लिस्ट की है. वहीं CCPA को एमेजॉन की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. हाई कोर्ट ने कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है और सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता (Amazon) को 2,265 प्रेशर कुकर के खरीदारों को सूचित करना होगा. हालांकि तब तक प्रॉडक्ट रिकॉल पर CCPA के आदेश और खरीदारों के रिफंड को रोक दिया गया है.