सितंबर के लिए GST रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ी, अब इस तारीख तक कर सकते हैं क्लेम
वित्त मंत्रालय ने सितंबर महीने के लिए जीएसटीआर-3बी बिक्री रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को 5 दिन बढ़ाकर 25 अक्टूबर कर दिया है.
वित्त मंत्रालय ने सितंबर महीने के लिए जीएसटीआर-3बी बिक्री रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को 5 दिन बढ़ाकर 25 अक्टूबर कर दिया है. इसके साथ ही, जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा करने वाले कारोबारी भी आईटीसी का 25 अक्टूबर तक दावा कर सकते हैं.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा कि कारोबारियों और उद्योगों ने जीएसटी के तहत जुलाई 2017 से मार्च 2018 के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर होने पर चिंता जताई थी.
सीबीआईसी ने ट्वीट में कहा कि इसे देखते हुए सितंबर के लिए जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 25 अक्टूबर 2018 किया गया है. गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के तहत किसी महीने का जीएसटीआर-3बी उसके अगले महीने की 20 तारीख तक दाखिल करना होता है.
सितंबर महीने का जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करने का समय 20 अक्टूबर था. इसे लेकर कारोबारियों ने चिंता जताते हुए कहा था कि 20 अक्टूबर तक आपूर्तिकर्ता द्वारा दाखिल खरीद रिटर्न से उनके बिक्री रिटर्न का मिलान संभन नहीं होगा. आईटीसी का लाभ बिक्री रिटर्न या जीएसटी-3बी के आधार पर लेने की सुविधा है, इसलिए आईटीसी के दावों और जीएसटी-3बी के लिए समयसीमा समान रखी गई है.