आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर बड़ा अपडेट, डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं कर सकेंगे ऑर्डर
Ayurveda, Siddha and Unani drugs: CCPA ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को कुछ खास आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी दवाओं की ऑनलाइन बिक्री करने पर निर्देश जारी किया है. CCPA ने कहा कि इन दवाओं की बिक्री बिना मेडिकल प्रिसक्रिप्शन के नहीं किया जाना चाहिए.
Ayurveda, Siddha and Unani drugs: अगर आप आयुर्वेद, सिद्ध या यूनानी दवाओं को ऑनलाइन खरीदते हैं, तो जान लें कि इन दवाओं के ऑनलाइन बिक्री के नियमों को बदला जा रहा है. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने गुरुवार को ई-कॉमर्स संस्थाओं को निर्देश दिया कि कुछ खास आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी दवाओं को केवल उन्हीं ग्राहकों को बेचा जाए, जिनके पास किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर का लिखा मेडिकल प्रिसक्रिप्शन हो. इन दवाओं को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदने के लिए इस मेडिकल प्रिसक्रिप्शन को अपलोड करना आवश्यक होगा.
इन दवाओं पर लागू है नियम
CCPA ने कहा कि ये नियम उन दवाओं पर लागू होगा जो औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची E (1) के तहत आते है. शेड्यूल E (1) में आयुर्वेद (सिद्ध सहित) और यूनानी की उन दवाओं को रखा जाता है, जिसमें जहरीले तत्व होते हैं. ऐसी दवाओं को डॉक्टरों की सलाह के बाद ही लेना होता है.
Zee Business Hindi Live यहां देखें
रखनी होगी ये सावधानी
सीसीपीए ने एक बयान में कहा, "डॉक्टरों की देखरेख के बिना इन दवाओं का सेवन करने से हेल्थ से जुड़ी गंभीर बिमारियां हो सकती हैं. ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों को सलाह दी गई है कि ऐसी दवाओं की बिक्री या बिक्री की सुविधा केवल एक पंजीकृत आयुर्वेद, सिद्ध या यूनानी चिकित्सक के वैध नुस्खे को अपलोड करने के बाद ही की जाएगी"
इसके अलावा, अनुसूची ई (1) में निर्दिष्ट ऐसी दवाओं के कंटेनर के लेबल पर 'सावधानी' (Caution) शब्द अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रिंट किया जाना होगा.
आयुष मंत्रालय जारी कर चुका है नोटिस
फरवरी 2016 में, आयुष मंत्रालय (Ministry of Ayush) ने स्टेकहोल्डर्स को सूचित करते हुए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया कि ऐसी दवाओं को चिकित्सकीय देखरेख में लेने की आवश्यकता है और उन्हें बिना चिकित्सकीय परामर्श के ऑनलाइन खरीदने से बचना चाहिए.