ई-कॉमर्स कंपनियां 20 लाख रुपये से कम कारोबार तथा वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) के तहत पंजीकरण नहीं कराने वाली छोटे सप्‍लायर्स से स्रोत पर कर संग्रहण (TCS) नहीं कर सकती हैं. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने यह बात कही है. GST के प्रावधान के तहत ई-कॉमर्स कंपनियां एक अक्टूबर, 2018 से आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान से पहले 1% का TCS काट रही हैं.

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सीबीआईसी ने TCS के लिए बार बार पूछे जाने वाले सवाल (FAQ) पर अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि जीएसटी कानून के ई-कॉमर्स प्‍लेटफॉर्म से सेवा की आपूर्ति करने वाले किसी व्यक्ति को यदि उसका कारोबार 20 लाख रुपये तक है (कुछ विशेष श्रेणी के राज्यों में 10 लाख रुपये) तो उसे अनिवार्य पंजीकरण से छूट होती है.

सीबीआईसी ने कहा कि ऐसे आपूर्तिकर्ताओं को पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है. ऐसे में ई-कॉमर्स कंपनियां को अपने पोर्टल से ऐसे आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दी गई सेवाओं पर टीसीएस काटने की जरूरत नहीं है. एक अन्य एफएक्यू में सीबीआईसी ने कहा कि जो ई-कॉमर्स परिचालक जीएसटी के तहत पंजीकरण नहीं करा सके हैं लेकिन उन्होंने टीसीएस का संग्रह किया है, वे इस राशि को पहला रिटर्न फॉर्म GSTR-8 जमा कराते समय दिखा सकते हैं.