केंद्र सरकार ने मार्च के लिये अंतिम बिक्री रिटर्न फार्म GSTR-1 दाखिल करने की समयसीमा दो दिन बढ़ाकर 13 अप्रैल कर दी. इसी तरह मार्च के लिए स्रोत पर की गई कर कटौती (TDS) की रिटर्न GSTR-7 भरने की समयसीमा 12 अप्रैल तक बढ़ा दी गई. इससे पहले GSTR-1 की समयसीमा 11 अप्रैल और जीएसटीआर-7 की समयसीमा 10 अप्रैल थी.

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केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘केन्द्रीय माल एवं सेवाकर नियम 2017 के तहत मार्च 2019 माह के लिए माल एवं सेवाओं की भेजी गई आपूर्ति या दोनों का फार्म GSTR-1 में ब्योरा साझा पोर्टल के जरिये इलेक्ट्रानिक तरीके से 13 अप्रैल 2019 को अथवा इससे पहले भेजा जाना चाहिये.’’ 

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड (CBIC) ने एक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी. बोर्ड ने रिटर्न भरने में दिक्कतें आने की कंपनियों की शिकायत आने के बाद समयसीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है.

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एएमआरजी एण्ड एसोसियेट्स के पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि जीएसटी लागू होने के 20 माह बाद भी जीएसटीएन में तकनीकी खामियां सामने आ रही हैं. इससे समग्र कर ढांचे के अनुपालन में खामियां रहतीं हैं. जीएसटी परिषद को बेहतर जीएसटी अनुपालन नेटवर्क के लिये अपनी ‘प्लान- बी’ योजना बनाने की जरूरत है.