एक्सिस फाइनेंस, IDBI Bank और अन्य ने ZEE-SONY मर्जर के खिलाफ याचिका वापस ली
एक्सिस फाइनेंस, आईडीबीआई बैंक और आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज ने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के साथ जी एंटरटेनमेंट के विलय को मंजूरी देने वाले आदेश के खिलाफ NCLAT में दाखिल याचिक वापस ले ली है.
एक्सिस फाइनेंस, आईडीबीआई बैंक और आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज ने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के साथ जी एंटरटेनमेंट के विलय को मंजूरी देने वाले NCLT के आदेश के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT के समक्ष दायर अपनी याचिकाएं वापस ले ली हैं. राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति देते हुए कहा कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) ने 10 अगस्त, 2023 के अपने पहले के आदेश को इस महीने वापस ले लिया था, जिसमें जी एंटरटेनमेंट के सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के साथ विलय को मंजूरी दी गई थी.
NCLT ने पहले ही विलय योजना वापस ले ली है
NCLAT के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति अशोक भूषण और सदस्य बरुण मित्रा की पीठ ने कहा, “अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने कहा कि NCLT ने पहले ही विलय योजना वापस ले ली है. इसलिए अपीलकर्ता प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपील वापस लेने की अनुमति दी जाए. प्रार्थना स्वीकार की जाती है.” जी द्वारा इसे वापस लेने के लिए आवेदन करने के बाद NCLT ने अपना आदेश वापस ले लिया था. कंपनी ने कहा था कि विलय करार को आगे बढ़ाने की समग्र योजना समाप्त हो गई है. ऐसे में इस मामले में समापन तिथि नहीं आई है और योजना आगे नहीं बढ़ी है.
10 अरब डॉलर की डील असफल
Zee Entertainment और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया ने 27 अगस्त को 10 अरब डॉलर के असफल विलय से संबंधित अपने छह महीने पुराने विवाद को सुलझाने की घोषणा की थी और एक दूसरे के खिलाफ सभी दावों को वापस लेने पर सहमति व्यक्त की थी. NCLT की मुंबई पीठ ने इससे पहले 10 अगस्त, 2023 को जी और सोनी के विलय को मंजूरी दी थी. इससे देश में 10.5 अरब डॉलर की मीडिया इकाई अस्तित्व में आती.