BYJU'S के कर्जदाताओं की अपील खारिज, $50 करोड़ फंड ट्रांसफर के मामले दायर याचिका पर US Court का फैसला
एडुटेक कंपनी बायजू (BYJU'S) की अमेरिकी सहायक कंपनी की तरफ से 50 करोड़ डॉलर की रकम दूसरी कंपनियों को भेजने के मामले की जांच करने के अपील को एक अमेरिकी अदालत (Delaware court) ने खारिज कर दिया है.
एडुटेक कंपनी बायजू (BYJU'S) की अमेरिकी सहायक कंपनी की तरफ से 50 करोड़ डॉलर की रकम दूसरी कंपनियों को भेजने के मामले की जांच करने के अपील को एक अमेरिकी अदालत (Delaware court) ने खारिज कर दिया है. बायजू को 1.2 अरब डॉलर का कर्ज देने वाले कर्जदाताओं की तरफ से लगाए गए इस आरोप को भारतीय कंपनी ने नकारते हुए कहा है कि उसने बकाया कर्ज के भुगतान में कभी भी चूक नहीं की है.
अमेरिका में डेलावेयर की एक अदालत ने 50 करोड़ डॉलर की राशि के बारे में जानकारी मुहैया कराने की कर्जदाताओं की अर्जी खारिज कर दी है. यह राशि बायजू की अमेरिकी अनुषंगी अल्फा से संबंधित है. सूत्रों के मुताबिक, अदालत ने कहा कि कर्जदाताओं के पास इस रकम को ट्रांसफर के बारे में आगे जांच करने का कोई आधार नहीं है.
कर्जदाताओं के एजेंट ने दाखिल की थी अर्जी
कर्जदाताओं ने अपने एजेंट ग्लैस ट्रस्ट कंपनी के जरिये यह अर्जी दाखिल की थी. बायजू ने जून की शुरुआत में कर्जदाता रेडवुड के खिलाफ न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर 1.2 अरब डॉलर के बकाया भुगतान में जल्दबाजी करने को चुनौती दी है. जून के पहले सप्ताह में एक बयान में, BYJU'S ने आरोप लगाया कि Redwood ने अप्रत्याशित लाभ कमाने के इरादे से TLB में एक बड़ी हिस्सेदारी हासिल करके लगातार अपना एक्सपोजर बढ़ाया है.
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