आपके पास कोई कटा-फटा नोट है और आप उसे बदल नहीं पा रहे हैं तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. आप अपने आसपास किसी भी बैंक की शाखा में जा कर इन नोटों को बदल सकते हैं. बैंक के कर्मचारी आपका नोट बदलने से इनकार नहीं कर सकते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी बैंकों को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया है कि वो कटे- फटे नोट बदलें. साथ ही उन्हें अपनी शाखाओं कें इस सुविधा के बारे में बोर्ड भी लगाना है.

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की जा सकती है शिकायत

दरअसल ऐसी शिकायतें मिलती रहीं हैं कि बैंक कटे - फटे नोट बदलने से इनकार कर देते हैं. कई बार बैंक ग्राहकों को कहते हैं कि आपको अगर फटे हुए नोट बदलने हैं तो RBI के कार्यलय जाना होगा. ऐसे में ग्राहक को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है. कई बार लोग प्राइवेट नोट बदलने वालों से नोट बदलने हैं तो उन्हें उनके पैसे की पूरी वैल्यू नहीं मिलती है. RBI के नियमों के मुताबिक जोन बैंक नोट बलने से इनकार करे उसकी शिकायत  बैंकिंग लोकपाल या RBI के शिकायत पोर्टल पर की जा सकती है.

ये हैं नियम

RBI के नोट रिफंड रूल्स-2018 के तहत बैंकों को नोट बदलना होता है. नोट के कटे हुए टुकड़े के आधार पर उसका रिफंड दिया जाता है. नियमों के मुताबिक 50 रुपये से नीचे और उससे ऊपर के नोटों के लिए रिफंड के अलग-अलग नियम हैं.

मिलेंगे इतने पैसे

50 रुपये से अधिक कीमत के नोटों की बात को बदलने पर अगर आपके पास नोट का 80 प्रतिशत हिस्सा आपके पास है तो बैंक उसकी कीमत का पूरा रिफंड देगा. वहीं अगर नोट का 40 फीसदी से अधिक बड़ा टुकड़ा आपके पास है तो आधी कीमत मिलेगी. अगर 40 फीसदी से छोटा टुकड़ा है तो उसका कोई पैसा नहीं मिलेगा.