ऐसा कई बार होता है जब आप एटीएम से रुपए निकालने जाते हैं और कटे-फटे नोट बाहर आते हैं. ऐसे में समझ नहीं आता कि इन नोट का क्‍या किया जाए. अगर आपके साथ कभी ऐसा कुछ हो जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप इन नोटों को आसानी से बैंक में जाकर बदल सकते हैं. RBI का नियम कहता है कि बैंक इन नोटों को बदलने के लिए मना नहीं कर सकता. लेकिन नोट बदलने की एक सीमा है और कुछ नियम हैं, जिन्‍हें आपको फॉलो करना होगा. 

जानिए क्‍या कहता है RBI का नियम

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RBI का नियम कहता है कि एटीएम के नोट की जिम्‍मेदारी बैंक की होती है. एटीएम में पैसे डालने वाली एजेंसी की भी ये जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो नोट को चेक करे. नोट में अगर कोई खराबी है तो इसकी जांच बैंक कर्मचारी की तरफ से ही की जानी चाहिए. अगर कोई नोट खराब, कटा-फटा या नकली है, तो बैंक उसे बदलने से इनकार नहीं कर सकता. खराब नोट पर सीरियल नंबर, महात्मा गांधी का वॉटरमार्क और राज्यपाल की शपथ दिखाई दे रही है, तो बैंक को किसी भी हाल में नोट को बदलना होगा. अगर बैंक ऐसा करता है तो उस बैंक पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. 

तय सीमा तक बदले जा सकते हैं नोट

ऐसा नहीं कि आप कितने भी नोट बैंक में जाकर बदल सकते हैं. नोट को बदलने की एक तय सीमा होती है. रिजर्व बैंक के नियम के मुताबिक व्‍यक्ति एक बार में सिर्फ 20 नोट ही बदलवा सकता है. साथ ही, इन नोटों की कीमत 5000 से ज्‍यादा नहीं होनी चाहिए. हालांकि बुरी तरह जले, कटे-फटे नोटों को बदला नहीं जा सकता है. ऐसे नोट रिजर्व बैंक के इश्यू ऑफिस में ही जमा किए जा सकते हैं. 

क्‍या है नोट बदलने की प्रक्रिया

नोट को बदलने के लिए आपको उसी बैंक की शाखा में जाना होगा, जिसके एटीएम से आपने नोट का ट्रांजेक्‍शन किया है. वहां जाकर आपको बैंक को एक एप्‍लीकेशन देनी होगी और एप्‍लीकेशन के साथ इसमें आपको पैसे निकालने की तारीख, समय, जहां से पैसा निकासी की है, उस जगह का नाम बताना होगा. साथ ही एटीएम से निकली स्लिप दिखानी होगी या अमाउंट डिडक्‍शन का मैसेज दिखाना होगा. 

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