इन दो बड़े सरकारी बैंकों पर लगा 3.5 करोड़ रुपये का जुर्माना, ये थी वजह
रिजर्व बैंक ने कोष के अंतिम उपयोग पर निगरानी नहीं रखने, वर्गीकरण तथा धोखाधड़ी की जानकारी देने में विलम्ब और एक कर्जदार के खातों के पुनर्गठन के दौरान आरबीआई के दिशानिर्देश का पालन नहीं करने के कारण जुर्माना लगाया
सार्वजनिक क्षेत्र के इलाहाबाद बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कुल 3.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. बैंकों पर यह जुर्माना कई नियमों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है. कॉर्पोरेशन बैंक ने शेयर बाजार को बताया, "रिजर्व बैंक ने कोष के अंतिम उपयोग में कुछ खामियों और एक कर्जदार के संबंध में कुछ अन्य बैंकों के साथ जानकारी का आदान-प्रदान नहीं करने के चलते 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है."
उसने कहा कि दोबारा इस तरह की चीजें न हो इससे बचने के लिए बैंक जरूरी कदम उठा चुका है. वहीं इलाहाबाद बैंक ने कहा कि कोष के अंतिम उपयोग पर निगरानी नहीं रखने समेत अन्य नियमों के उल्लंघन को लेकर आरबीआई ने उस पर 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
इलाहाबाद बैंक ने शुक्रवार को शेयर बाजारों को दी सूचना में कहा, ‘‘रिजर्व बैंक ने कोष के अंतिम उपयोग पर निगरानी नहीं रखने, वर्गीकरण तथा धोखाधड़ी की जानकारी देने में विलम्ब और एक कर्जदार के खातों के पुनर्गठन के दौरान आरबीआई के दिशानिर्देश का पालन नहीं करने के कारण 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.’’
बैंक ने कहा कि उसने अपनी आतंरिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिये जरूरी कदम उठाये हैं ताकि भविष्य में ऐसी चीजें न हो. इस सप्ताह की शुरुआत में आरबीआई ने विभिन्न नियमों के उल्लंघन में एक्सिस बैंक, यूको बैंक और सिंडीकैट बैंक पर भी जुर्माना लगाया था.
(इनपुट एजेंसी से)