आज जरूर निपटा लें ये काम, नहीं तो बैंक खाते में नहीं आएंगे पैसे
अगर आपके घर में कोई पेंशनधारक है तो उनका लाइफ सर्टिफिकेट 30 नवम्बर तक जरूर जमा कर दें. भारतीय स्टेट बैंक SBI (State Bank of India) ने सभी पेंशनधारकों को 30 नवंबर 2019 तक अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र (Life Certificate submission last date 30th November 2019) जमा करने को कहा है.
अगर आपके घर में कोई पेंशनधारक है तो उनका लाइफ सर्टिफिकेट 30 नवम्बर तक जरूर जमा कर दें. भारतीय स्टेट बैंक SBI (State Bank of India) ने सभी पेंशनधारकों को 30 नवंबर 2019 तक अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र (Life Certificate submission last date 30th November 2019) जमा करने को कहा है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं आपके खाते में आने वाली पेंशन रोकी जा सकती है.
इस तरह ऑनलाइन जमा करें सर्टिफिकेट
भारत सरकार ने पेंशनधारकों को बड़ी सहूलियत दी है. अब पेंशन धारक हर साल ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. डिजीटल लाइफ सर्टिफिकेट आधार आधारित बायोमिट्रिक ऑथेन्टिकेशन का तरीका है. इस तरीके से डिजीटल लाइफ सर्टिफिकेट प्रमाणित होने के बाद जनरेट होता है. डिजीटल लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण कोष में स्टोर हो जाता है. पेंशन देने वाली एजेंसी उस सर्टिफिकेट को ऑनलाइन चेक कर सकती है.
इस तरह जमा करें डिजीटल लाइफ सर्टिफिकेट
- ऑनलाइन डिजीटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए सबसे पहले पेंशनर्स को https://jeevanpramaan.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा. यहां Get a Certificate विकल्प को चुनना होगा. यहां पर दिए गए लिंक को आपको अपने कंप्यूटर, लेपटॉप या मोबाइल पर डाउनलोड करना होगा.
- आपके पास डाउनलोड होने वाले ऐप में पेंशनर्स का आधार नंबर, नाम, मोबाइल नबंर और पेंशन से जुड़ी जानकारी देनी होगी.
- आधार के जरिए प्रमाणित या ऑथेन्टिकेट होने के बाद पेंशन लेने वाले के मोबाइल पर जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट आईडी आएगा. पेंशन लेने वाला जीवन प्रमाण आईडी देकर पीडीएफ कॉपी भी डाउनलोड कर सकता है.
- पेंशनर की ओर से जनरेट किया गया सर्टफिकेट जीवन प्रमाण कोष में सेव हो जाएगा.
- इस सर्टिफिकेट को जीवन प्रमाण पेंशन देने वाली कोई भी एजेंसी कहीं से भी देख सखती है और डाउनलोड कर सकती है.
इस तरह ऑफलाइन जमा होता है लाइफ सर्टिफिकेट
जीवन प्रमाण पत्र ऑफलाइन जमा करने के लिए पेंशनर को किसी भी SBI ब्रांच में जा कर एक फार्म भरना होता है. इस फार्म को बैंक के किसी अधिकारी की ओर से पेंशनर को देख कर प्रमाणित किया जाता है और सिस्टम में डीटेल को अपडेट कर दिया जाता है.