आप अगर अपने बैंक के सेविंग अकाउंट (saving account) का मिनिमम बैलेंस (minimum balance) मेंटेन नहीं करते हैं बैंक आप पर एक जुर्माना लगाते हैं. वित्त राज्यमंत्री की ओर से सोमवार को लोकसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (Public Sector Banks) ने पिछले वित्त वर्ष 2018-19 (Financial Year 2018-19) में खाते में न्यूनतम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर ग्राहकों पर पेनल्टी लगा कर 1,996.46 करोड़ रुपये की कमाई की है.

वसूला गया इतना जुर्माना
वित्त राज्यमंत्री (Minister of State for Finance) और सांसद अनुराग ठाकुर ने सोमवार को लोकसभा (Lok Sabha) में बताया कि 2017-18 के फाइनेंशियल इयर में 18 सरकारी बैंकों को मिनिमम बैलेंस पर वसूली गई पेनल्टी के तौर पर 3,368.42 करोड़ रुपये मिले थे. जबिक 2016-17 फाइनेंशियल इयर में सरकारी बैंकों ने खाताधारकों से 790.22 करोड़ रुपए जुर्माने के तौर पर वसूला.
 
वित्त राज्यमंत्री ने लिखित दिया जवाब
एक लिखित जवाब में वित्त राज्यमंत्री ने लोकसभा को बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मिनिमम बैलेंस पर लगने वाली पेनल्टी में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले कमी आई है. गौरतलब है कि भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने बचत खाते में मिनिमम बैलेंस न रखने पर लगने वाले जुर्माने में 1 अक्टूबर 2017 से कमी की है.
 
बेसिक सेविंग्स बैंक खाते पर नहीं लगता जुर्माना
वित्त मंत्री ने बताया कि बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खातों में मिनिमम मंथली बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर बैंक ग्राहकों से कोई जुर्माना नहीं लेते हैं. इनमें प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुले खाते (PMJDY Accounts) भी शामिल हैं.