आज से हमेशा के लिए इस बैंक पर लग जाएंगे ताले, RBI ने बंद करने का दिया आदेश, डिपॉजिटर्स के पैसों का क्या होगा?
Rupee Co-Operative Bank Closed Today: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 22 सितंबर से इस बैंक के बंद होने का आदेश दिया था. हाल ही में आरबीआई (RBI) ने इस बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया था.
Rupee Co-Operative Bank Closed Today: महाराष्ट्र के पुणे स्थित रूपया को-ऑपरेटिव बैंक आज से हमेशा के लिए बंद हो जाएगा. ये एक सहकारी बैंक है और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 22 सितंबर से इस बैंक के बंद होने का आदेश दिया था. हाल ही में आरबीआई (RBI) ने इस बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया था. बता दें कि 10 अगस्त को आरबीआई ने रूपया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है. आरबीआई ने अपने नोटिस में इस बात की जानकारी दी थी कि बैंक की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है. ऐसे में बैंक को 22 सितंबर से अपना कारोबार बंद करना होगा. आरबीआई ने अपने नोटिस में कहा था कि बैंक के पास पर्याप्त कैपिटल नहीं थी और बैंक का अर्निंग प्रॉस्पेक्टस भी साफ नहीं है.
आरबीआई के आदेश के बाद क्या होगा
आरबीआई के नोटिस के मुताबिक, बैंक 22 सितंबर से अपना कारोबार करना बंद कर देगा. ऐसे में ग्राहक ना तो पैसा जमा कर पाएंगे और ना ही पैसा निकाल पाएंगे. आरबीआई के मुताबिक, ये हैं बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ धारा 11(1) और धारा 22 (3)(डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है. इसके अलावा ये बैंक धारा 22(3)(ए), 22(3)(बी), 22(3)(सी), 22(3)(डी) और 22(3)(ई) की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है.
डिपॉजिटर्स के पैसों का क्या होगा?
18 मई 2022 तक DICGC पहले ही 700.44 करोड़ रुपए कुल इंश्योर्ड डिपॉजिटर्स को भुगतान कर चुका हैं. इसके अलावा इस बैंक के ग्राहकों को आरबीआई की डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन इंश्योरेंस स्कीम के जरिए 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा. आरबीआई ने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त राशि नहीं है कि वो बैंक के ग्राहकों को पूरी राशि भुगतान कर सके.
हाल ही में इन बैंकों पर लगाया था जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बताया कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स कर्मचारी सहकारी बैंक, कैलासपुरम, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था. इसके साथ ही दारुस्सलाम सहकारी शहरी बैंक, हैदराबाद, तेलंगाना पर 10 लाख रुपये और ओट्टापलम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, नंबर एफ 1647, ओट्टापलम, पलक्कड़ जिला, केरल पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.
इसके अलावा नेल्लोर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, गांधी नगर, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश और काकीनाडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश पर भी 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. इसके अलावा, केंद्रपाड़ा शहरी सहकारी बैंक, केंद्रपाड़ा पर 1 लाख रुपये और राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.