प्राइवेट और विदेशी बैंकों के लिए RBI ने जारी किया नया नियम, 2 व्होल टाइम डायरेक्टर रखना जरूरी
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विदेशी और प्राइवेट बैंकों के लिए कम से कम 2 व्होल टाइम डायरेक्टर को नियुक्त करना जरूरी कर दिया है. जिन बैंकों में यह पैमाना पूरा नहीं होता है वे 4 महीने के भीतर इसे पूरा करेंगे.
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को निजी बैंकों और विदेशी बैंकों की पूर्ण-स्वामित्व वाली अनुषंगियों से अपने निदेशक मंडल में प्रबंध निदेशक (MD) एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) समेत कम-से-कम दो पूर्णकालिक निदेशकों ( whole time director) की मौजूदगी सुनिश्चित करने को कहा. आरबीआई ने एक सर्कुलर में कहा कि बैंकिंग क्षेत्र की बढ़ती जटिलता को देखते हुए वर्तमान एवं उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए बैंकों के लिए एक प्रभावी वरिष्ठ प्रबंधन टीम का गठन अनिवार्य हो जाता है.
उत्तराधिकार योजना में मदद मिलेगी
इसमें कहा गया है, ‘‘ऐसी टीम की स्थापना से बैंक की उत्तराधिकार योजना में मदद मिल सकती है. यह एमडी एवं सीईओ पदों के लिए कार्यकाल और ऊपरी आयु सीमा से संबंधित नियामकीय शर्तों की पृष्ठभूमि में और भी महत्वपूर्ण है.’’ रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि मुद्दों और चुनौतियों के समाधान के लिए उनके निदेशक मंडल में एमडी और सीईओ सहित कम-से-कम दो पूर्णकालिक निदेशक मौजूद हों. हालांकि, बैंक के निदेशक मंडल को पूर्णकालिक निदेशकों की संख्या के बारे में फैसला परिचालन आकार, व्यावसायिक जटिलता और अन्य प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए.
4 महीने के भीतर नियम पर अमल करें
सर्कुलर के मुताबिक, ‘‘इन निर्देशों के संदर्भ में जो बैंक फिलहाल न्यूनतम शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव चार महीने के भीतर जमा करने की सलाह दी जाती है.’’ इसमें कहा गया है कि जिन बैंकों के संगठन नियमों में पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान नहीं हैं, वे पहले आरबीआई से जल्द मंजूरी मांग सकते हैं.
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