1 जून से बैंक खोज-खोज कर लौटाएंगे लोगों के पैसे, शुरू हो रहा 100 दिनों का स्पेशल अभियान
Unclaimed Deposits: आरबीआई ने बैंकों के लिए ‘100 Days 100 Pays’ कैंपने की घोषणा की है ताकि देश के प्रत्येक जिले में 100 दिनों के भीतर बैंक के टॉप 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स (Unclaimed Deposits) रकम का पता लगाया जा सके और उसका निपटान किया जा सके.
1 जून से शुरू होगा ‘100 Days 100 Pays’ अभियान. (File Photo)
1 जून से शुरू होगा ‘100 Days 100 Pays’ अभियान. (File Photo)
Unclaimed Deposits: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों में पड़े बिना दावे वाले डिपॉजिट्स के वारिस को खोजने के लिए अभियान चलाने का ऐलान किया है. आरबीआई ने बैंकों के लिए ‘100 Days 100 Pays’ कैंपने की घोषणा की है ताकि देश के प्रत्येक जिले में 100 दिनों के भीतर बैंक के टॉप 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स (Unclaimed Deposits) रकम का पता लगाया जा सके और उसका निपटान किया जा सके.
केंद्रीय बैंक 10 साल से अधिक समय तक अनक्लेम्ड वाले डिपॉजिट लौटाने की मुहिम शुरू करेगी. मैच्योरिटी के 10 साल बाद तक रकम का कोई वारिस नहीं तो रकम अनक्लेम्ड मानकर अलग खाते में चली जाती है.
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35 हजार करोड़ रुपये का कोई वारिस नहीं
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आपको बता दें कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बिना दावे वाली करीब 35,000 करोड़ रुपये की राशि रिजर्व बैंक को ट्रांसफर की थी. यह राशि वैसे खातों में जमा थी जिनमें 10 साल या उससे अधिक समय से कोई लेन-देन नहीं हुआ. बिना दावे वाली राशि 10.24 करोड़ खाते से जुड़ी थी. रिजर्व बैंक (RBI) ने पिछले महीने कहा था कि 3-4 महीने में इससे संबंधित एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल तैयार किया जाएगा. इससे जमाकर्ता और लाभार्थी अलग-अलग बैंकों में पड़ी बिना दावे वाली जमा राशि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
1 जून से शुरू होगा ‘100 Days 100 Pays’ अभियान
यह उपाय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग प्रणाली में अदावी जमाराशियों की मात्रा को कम करने और ऐसी जमाराशियों को उनके सही मालिकों/दावेदारों को वापस करने के लिए चल रहे प्रयासों और पहलों का पूरक होगा. बैंक 01 जून, 2023 से अभियान शुरू करेंगे.
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क्या होते हैं अनक्लेम्ड डिपॉजिट
RBI के नियमों के मुताबिक, सेविंग्स या करेंट अकाउंट के बैलेंस अमाउंट जिसे 10 साल में कभी ऑपरेट नहीं किया गया हो, या फिर ऐसे टर्म डिपॉजिट जिनक मैच्योर होने की तारीख से 10 साल बाद तक किसी दावा नहीं किया हो, उन्हें 'अनक्लेम्ड डिपॉजिट' (Unclaimed Deposit) माना जाता है. इन पैसों को RBI द्वारा बनाए गए 'डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयनेस फंड' में ट्रांसफर कर दिया जाता है.
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कैसे बनता है अनक्लेम्ड डिपॉजिट
इन अनक्लेम्ड डिपॉजिट (Unclaimed Deposit) की मुख्य वजह ऐसे सेविंग्स या करेंट अकाउंट बंद न करने के कारण पैदा होता है, जिसे बैंक अकाउंट होल्डर्स अब इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं या फिर ऐसे टर्म डिपॉजिट, जिन्हें उनकी मैच्योरिटी के बाद भी कोई लेने नहीं आता है. मरे हुए अकाउंट होल्डर्स के खाते में पड़े बैलेंस पर क्लेम नहीं करने के कारण भी इसमें बढ़ोतरी होती है. इस अभियान (Unclaimed Deposit) का उद्देश्य ऐसे डिपॉजिटर या मृत जमाकर्ताओं के लीगल वारिसों को जमा की पहचान करने और उस पर दावा करने में मदद करना है.
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08:16 PM IST