RBI on Rs 2000 Note: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दो हजार रुपए के नोट को चलन से बाहर कर दिया है. दो हजार रुपए के नोट अब बैंक और एटीएम में नहीं मिलेंगे. हालांकि, ये लीगल टेंडर मनी रहेंगे. इसका मतलब है कि आपके पास यदि दो हजार रुपए के नोट हैं तो ये वैध रहेंगे. वहीं, 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक आप बैंकों में दो हजार रुपए के नोट को बदल सकते हैं. हालांकि, एक बार में केवल दो हजार रुपए तक के नोट ही बदले जा सकेंगे. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया है कि साल 2018-19 में हीं दो हजार रुपए के नोट की छपाई बंद कर दी थी. 

RBI 2000 Rs Note: आरबीआई ने बताया ये बड़ा कारण

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

RBI की प्रेस रिलीज के मुताबिक  मार्च 2017 से पहले जारी किए गए दो हजार रुपए के नोट में से 89 फीसदी से ज्यादा अपना चार से पांच साल का जीवनकाल पूरा कर चुके हैं. 31 मार्च 2018 में 6.73 लाख करोड़ रुपए के दो हजार के नोट सर्कुलेशन में थे, जो कुल नोट सर्कुलेशन का 37.3 प्रतिशत था. वहीं, 31 मार्च 2023 तक केवल 3.62 लाख करोड़ रुपए के दो हजार रुपए के नोट चलन में हैं, जो कुल नोट सर्कुलेशन का केवल 10.8 फीसदी है.

Rs 2000 Note: नहीं हो रहा था इस्तेमाल

आरबीआई के मुताबिक दो हजार रुपए के नोट का बेहद कम ट्रांजेक्शन हो रहा था. वहीं, पब्लिक की नोट की डिमांड को पूरा करने के लिए आरबीआई के पास 100, 200 और 500 रुपए के बैंकनोट का पर्याप्त स्टॉक है. आपको बता दें कि नवंबर 2016 में आरबीआई एक्ट 1934  के सेक्शन  24 (1) के तहत दो हजार रुपए के बैंक नोट को पहली बार लाया गया था. आरबीआई ने अपनी क्लीन नोट पॉलिसी के तहत दो हजार रुपए के नोट को चलन से बाहर करने का फैसला लिया है.

Rs 2000 Note: 10 साल पहले भी लिया था ऐसा फैसला

 

आरबीआई ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि साल 2013-14 में भी उन्होंने ऐसे ही कुछ नोटों को चलन से बाहर कर दिया था. वहीं, आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण,सुदूर इलाकों में जहां बैंक नहीं है वहां बैंक जरूरी पड़ने पर मोबाइल वैन के सहारे नोट बदलवाने में लोगों की मदद कर सकती हैं. आपको बता दें कि आठ नवंबर 2016 को पीएम मोदी ने 500 और एक हजार रुपए के नोट की कानूनी वैधता खत्म करने की घोषणा की थी. इसे नोटबंदी कहा गया था. इसके बाद दो हजार रुपए बाजार में आए थे.