1 जुलाई से कार्ड ट्रांजैक्शन के नियमों में नहीं होंगे ये बदलाव, RBI ने 3 महीने आगे बढ़ाई डेडलाइन
RBI Card Norms: भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जुलाई से डेबिट और क्रेडिट कार्ड के नियमों में होने वाले कुछ बदवाल की डेडलाइन को आगे बढ़ाने का फैसला किया है.
RBI Card Norms: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंकों और NBFC को डेबिट और क्रेडिट को लेकर 1 जुलाई से बदलने वाले कुछ नियमों के लिए तीन महीने की मोहलत दे दी है. इन नियमों के अनुसार 1 जुलाई से बैंक कस्टमर्स की सहमति के बिना ही उनके कार्ड को एक्टिव कर सकते थे. इसके पहले बैंकों और NBFC को 1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को जारी करने को लेकर 'Issuance and Conduct Directions, 2022' पर मास्टर डायरेक्शन लागू करना था.
1 अक्टूबर तक बढ़ी डेडलाइन
आरबीआई ने इंडस्ट्री के स्टेकहोल्डर्स से मिली मांग को मांगते हुए एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि केंद्रीय बैंक ने मास्टर डायरेक्शन के कुछ प्रोविजन को लागू करने की समय सीमा को बढ़ाकर 1 अक्टूबर 2022 करने का निर्णय लिया है. जिन प्रोविजन के लिए समय सीमा आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, उसमें क्रेडिट कार्ड को एक्टिव करने संबंधित नियम हैं.
क्रेडिट कार्ड को लेकर जारी नियम
मास्टर डायरेक्शन के अनुसार, यदि कोई कस्टमर क्रेडिट कार्ड (Credit Card) इश्यू होने की तारीख से 30 दिन के अंदर इसे एक्टिवेट नहीं करता है, तो कार्ड जारीकर्ता कार्ड होल्डर से एक OTP (वन टाइम पासवर्ड) के जरिए इसे एक्टिव करने की मंजूरी मांग सकता है.
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यदि कार्ड जारीकर्ता को कार्ड होल्डर की तरफ से कोई मंजूरी नहीं मिलती है, तो इस क्रेडिट कार्ड को अगले सात वर्किंड डे के अंदर बिना किसी शुल्क के कैंसिल कर देना चाहिए.
इन नियमों में भी बदलाव
इसके अलावा कार्डहोल्डर को 1 जुलाई तक यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया था कि कार्ड होल्डर से सहमति लिए बिना पहले से स्वीकृत की गई क्रेडिट लिमिट (Credit Card Limit) का उल्लंघन नहीं किया गया हो. इस मामले में भी डेडलाइन को 1 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है.
RBI ने अनपेड चार्जेस और कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट से जुड़े नियमों को लागू करने के लिए भी तीन महीने का समय दे दिया है.