Reserve Bank on 2000 note withdrawn: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को ₹2000 नोट को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. RBI ने बताया कि 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से बाहर किया जा रहा है. केंद्रीय बैंक ने लोगों से 2000 रुपये के नोट को बैंकों में जमा कर लेने या रिप्लेस करा लेने को कहा है. इसके लिए बैंक ने लोगों को 30 सितंबर, 2023 तक का समय दिया है. हालांकि RBI ने साफ किया कि ट्रांजैक्शन के लिए इन नोटों का इस्तेमाल जारी रहेगा. ऐसे में क्या आपको भी इस बात की चिंता है कि आपके 2000 रुपये नोट का क्या होगा? तो यहां आपको सारे सवालों का जवाब मिलेगा.

1. ₹2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोट वापस क्यों लिए जा रहे हैं?

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भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 24(1) के तहत नवंबर 2016 में ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट की शुरुआत मुख्य रूप से सभी ₹500 और ₹1000 की कानूनी निविदा स्थिति को वापस लेने के बाद अर्थव्यवस्था की मुद्रा आवश्यकता को शीघ्रता से पूरा करने के उद्देश्य से की गई थी. उस समय ₹1000 के नोट चलन में थे. उस उद्देश्य की पूर्ति और पर्याप्त मात्रा में अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की उपलब्धता के साथ, 2018-19 में ₹2000 के बैंक नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी. 

बता दें कि अधिकांश ₹2000 मूल्यवर्ग के नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे और 4-5 साल के अपने अनुमानित जीवनकाल के अंत में हैं. यह भी देखा गया है कि इस मूल्यवर्ग का आमतौर पर लेनदेन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है. इसके अलावा, जनता की मुद्रा आवश्यकता को पूरा करने के लिए अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों का स्टॉक पर्याप्त बना हुआ है. उपरोक्त को ध्यान मेंरखते हुए, और भारतीय रिजर्व बैंक की "स्वच्छ नोट नीति" (Clean Note Policy) के अनुसरण में, यह निर्णय लिया गया है कि ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को संचलन से वापस ले लिया जाए.

2. क्लीन नोट पॉलिसी क्या है?

यह RBI द्वारा जनता के सदस्यों को अच्छी गुणवत्ता वाले बैंक नोटों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई नीति है.

3. क्या ₹2000 के नोटों की वैध मुद्रा स्थिति बनी हुई है?

हाँ. ₹2000 के बैंक नोट की वैध मुद्रा की स्थिति बनी रहेगी.

4. क्या सामान्य लेनदेन के लिए ₹2000 केनोटों का उपयोग किया जा सकता है?

हां. जनता के सदस्य अपने लेन-देन के लिए ₹2000 के नोटों का उपयोग जारी रख सकते हैं और उन्हें भुगतान के रूप में प्राप्त भी कर सकते हैं. हालांकि, उन्हें 30 सितंबर, 2023 को या उससे पहले इन बैंक नोटों को जमा करने और/या बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.

5. जनता को ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों का क्या करना चाहिए?

जनता के सदस्यों के पास ₹2000 के जो नोट हैं उन्हें जमा और/या विनिमय के लिए बैंक शाखाओं से संपर्क कर सकते हैं. खातों में जमा करने और ₹2000 के बैंक नोटों को बदलने की सुविधा 30 सितंबर, 2023 तक सभी बैंकों में उपलब्ध होगी. विनिमय की सुविधा 30 सितंबर, 2023 तक RBI के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों (RO) में भी उपलब्ध होगी, जिनके निर्गम विभाग (अहमदाबाद, बैंगलोर, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम) हैं.

6. क्या बैंक खाते में ₹2000 के नोट जमा करनेकी कोई सीमा है?

अपने ग्राहक को जानो (KYC) के मौजूदा मानदंडों और अन्य लागू वैधानिक/नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीन प्रतिबंधों के बिना बैंक खातों में जमा किया जा सकता है.

7. क्या ₹2000 के नोटों की अदला-बदली की राशि पर कोई परिचालन सीमा है?

जनता के सदस्य एक बार में ₹20,000/- की सीमा तक ₹2000 के नोटों का विनिमय कर सकते हैं.

8. क्या व्यवसाय प्रतिनिधियों के माध्यम से ₹2000 के नोटों का आदान-प्रदान किया जा सकता है?

हां, खाताधारक के लिए प्रति दिन ₹4000/- की सीमा तक बीसी के माध्यम से ₹2000 के बैंक नोटों का विनिमय किया जा सकता है.

9. किस तारीख से एक्सचेंज की सुविधा मिलेगी?

बैंकों को प्रारंभिक व्यवस्था करने के लिए समय देने के लिए, जनता के सदस्यों से विनिमय सुविधा का लाभ उठाने के लिए 23 मई, 2023 से बैंक शाखाओं या आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है.

10. क्या बैंक की शाखाओं से₹2000 केनोटों को बदलने के लिए बैंक का ग्राहक होना आवश्यक है?

नहीं. एक गैर-खाताधारक भी किसी भी बैंक शाखा मेंएक बार में₹20,000/- की सीमा तक ₹2000 के नोटों को बदल सकता है.

11. क्या होगा यदि किसी को व्यवसाय या अन्य उद्देश्य केलिए ₹20,000/- सेअधिक नकद की आवश्यकता है?

खातों में जमा बिना किसी प्रतिबंध के किया जा सकता है. ₹2000 के बैंक नोटों को बैंक खातों में जमा किया जा सकता है और उसके बाद इन जमा बैंक नोटों के विरुद्ध आवश्यक नकद को निकाला जा सकता है.

12. क्या एक्सचेंज सुविधा केलिए कोई शुल्क देना होगा?

नहीं, विनिमय सुविधा नि:शुल्क प्रदान की जाएगी.

13. क्या वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों आदि केलिए विनिमय और जमा करनेकी विशेष व्यवस्था होगी?

बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे ₹2000 के नोटों को बदलने/जमा करने की मांग करने वाले वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों आदि की असुविधा को कम करने के लिए व्यवस्था करें.

14. क्या होगा यदि कोई तुरंत ₹2000 का नोट जमा/बदल नहीं सकता है?

पूरी प्रक्रिया को जनता के लिए सुचारू और सुविधाजनक बनाने के लिए, ₹2000 के नोट जमा करने और/या बदलने के लिए चार महीने से अधिक की अवधि दी गई है. इसलिए जनता के सदस्यों को आवंटित समय के भीतर अपनी सुविधानुसार इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.

15. क्या होगा यदि कोई बैंक ₹2000 के बैंकनोट को बदलने/जमा करने से मना कर दे?

सेवा में कमी के मामले में शिकायत के निवारण के लिए, शिकायतकर्ता/पीड़ित ग्राहक पहले संबंधित बैंक से संपर्क कर सकते हैं. यदि बैंक शिकायत दर्ज करने के 30 दिनों की अवधि के भीतर जवाब नहीं देता है या यदि शिकायतकर्ता बैंक द्वारा दिए गए जवाब/संकल्प से संतुष्ट नहीं है, तो शिकायतकर्ता रिज़र् वबैंक - एकीकृत लोकपाल योजना (RB) के तहत शिकायत दर्ज कर सकता है. -आईओएस), 2021 आरबीआई के शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल (cms.rbi.org.in) पर.

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