RBI Cancels License of Acemoney: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को एक NBFC - Acemoney (India) Limited का लाइसेंस (Certificate of Registration - CoR) रद्द कर दिया है. RBI ने इस बैंक को गलत लैंडिंग प्रोसेस में लिप्त पाया, जिसके कारण ये कार्रवाई की गई है. Acemoney को अलग-अलग ऐप्स के जरिए ग्राहकों से अधिक ब्याज लेने का दोषी पाया गया है. इसके साथ ही इसे ग्राहकों की निजी जानकारी लीक का भी दोषी पाया गया है. 

क्यों कैंसिल हुआ लाइसेंस?

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Acemoney को मुख्य रूप से आउटसोर्स किए जा रही फाइनेंशियल सर्विस में RBI की गाइडलाइंस के उल्लंघन का दोषी पाया गया है. खासकर Acemoney अलग-अलग थर्ड पार्टी ऐप्स के जरिए डिजिटल कर्ज बांट रही थी, जिसे लेकर इसका लाइसेंस कैंसिल किया गया है. RBI ने ये कदम RBI Act, 1934 की धारा 45-IA (6) के तहत उठाया है.

2017 में रजिस्टर्ड हुई थी Acemoney

एसेमनी (इंडिया) लिमिटेड को 21 फरवरी, 2017 तो सीओआर नंबर एन14.03358 के तहत रजिस्टर्ड किया गया था. हालांकि, ये ActLoan, AgMoney, NiceCash और अन्य दूसरे ऐप्स के जरिए भी लोन बांटते हुए पाया गया था.

ग्राहकों का डेटा हो रहा था लीक

RBI ने एक प्रेस नोट में बताया कि कंपनी ग्राहकों से डिजिटल लोन पर अधिक ब्याज दर वसूल रही थी, इसके साथ ही उनकी निजी जानकारी को भी लीक कर रही थी, जो कि उनकी सुरक्षा को लेकर एक बड़ा उल्लंघन है. कस्टमर्स की सुरक्षा और फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत बनाए रखने के लिए RBI ने Acemoney का लाइसेंस रद्द किया है.