भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को Loan से जुड़े कुछ नियमों (RBI Loan Rule) को सख्त किया है. बैंक ने पारदर्शिता और अनुपालन में सुधार के लिए ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - पीयर टू पीयर ऋण मंच’ (NBFC - P2P Loan Platform) के लिए नियम कड़े कर दिए हैं. पी2पी लोन प्लेटफॉर्म बैंकों या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मध्यस्थ बनाए बिना लोन लेने वालों को सीधे लोन देने वालों से जोड़ते हैं. 

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आरबीआई के संशोधित मास्टर निर्देश के अनुसार, पी2पी मंच को निवेश उत्पाद के रूप में कर्ज देने को बढ़ावा नहीं देना चाहिए. इनमें सुनिश्चित न्यूनतम रिटर्न, नकदी विकल्प जैसी सुविधाएं नहीं होनी चाहिए. 

इसमें यह भी कहा गया कि एनबीएफसी-पी2पी ऋण मंच को किसी ऐसे बीमा उत्पाद की बिक्री के लिए ग्राहकों को लुभाना नहीं चाहिए जिसमें ऋण वृद्धि या ऋण गारंटी जैसी विशेषताएं शामिल हैं. केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि जबतक कर्ज देने वाले और कर्ज लेने वाले का मिलान बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार नहीं हो जाता, तब तक कोई ऋण नहीं जारी करना चाहिए.

(भाषा से इनपुट के साथ)