RBI का बड़ा एक्शन; ये 4 NBFCs नहीं दे पाएंगे नए लोन, इस वजह से बैंक ने की बड़ी कार्रवाई
आरबीआई ने इन एनबीएफसी पर एक्शन इसलिए लिया है क्योंकि ये बहुत ज्यादा ब्याज वसूल रहे थे. जरूरत से ज्यादा ब्याज वसूलने के मामले में आरबीआई ने इन NBFCs के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़ा एक्शन लेते हुए 4 एनबीएफसी (नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी) की ओर से लोन देने पर रोक लगाई है. भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 NBFCs के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. आरबीआई ने इन एनबीएफसी पर एक्शन इसलिए लिया है क्योंकि ये बहुत ज्यादा ब्याज वसूल रहे थे. जरूरत से ज्यादा ब्याज वसूलने के मामले में आरबीआई ने इन NBFCs के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. इन कंपनियों में आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज, डी एम फाइनेंस और नवी फिनसर्व शामिल हैं.
RBI का 4 NBFCs के खिलाफ बड़ा एक्शन
केंद्रीय बैंक ने जरूरत से ज्यादा ब्याज वसूलने के मामले में इन NBFCs के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां अब 21 अक्टूबर के बाद से नए लोन नहीं बांट सकती हैं और ना ही नए लोन को मंजूरी दे सकती हैं. 21 अक्टूबर के बाद से नए लोन बांटने और मंजूर करने पर रोक लगा दी गई है.
इस वजह से RBI ने लिया ये बड़ा फैसला
बैंक की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, इन कंपनियों की ओर से जारी प्राइसिंग पॉलिसी के चलते ये एक्शन लिया गया है. बैंक ने बताया कि इन कंपनियों के वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट (WALR) और फंड के कॉस्ट पर ब्याज का भुगतान ज्यादा था, जो RBI के नियमों के तहत सही नहीं था. इसके चलते RBI ने ये एक्शन लिया है.
मौजूदा कस्टमर के लिए जारी रहेंगी सेवाएं
बैंक ने आगे कहा कि बीते कुछ महीनों से बैंक अपने रेगुलेटेड एंटिटीज को सेंसिटाइज कर रहा है. ताकि निष्पक्ष, तर्कसंगत और ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग बनी रही. खासतौर पर कम वैल्यू वाले लोन के लिए प्राइसिंग का उचित होना जरूरी है. 21 अक्टूबर 2024 के बाद ये 4 एनबीएफसी लोन वितरित नहीं कर सकते, अगर कोई प्रोसेस में है तो उसे 21 अक्टूबर तक का ही समय दिया गया है.
हालांकि जिन कस्टमर को लोन दिया जा चुका है, उनके लिए सेवाएं जारी रहेंगी और मौजूदा रेगुलेटरी गाइडलाइन्स के साथ कलेक्शन और रिकवरी प्रोसेस होती रहेगी.