RBI का Paytm पर कड़ा एक्शन! 29 फरवरी के बाद नहीं दे पाएगा बैंकिंग सर्विस, कस्टमर्स का अब क्या होगा?
RBI Action on Paytm Payments Bank: पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कड़ा एक्शन लेते हुए RBI ने इसे किसी भी कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड साधन, वॉलेट एवं फास्टैग आदि में 29 फरवरी, 2024 के बाद जमा या टॉप-अप स्वीकार करने से रोक दिया है.
RBI Action on Paytm Payments Bank: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (Paytm Payments Bank Limited) को किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड साधन, वॉलेट एवं फास्टैग आदि में 29 फरवरी, 2024 के बाद जमा या टॉप-अप स्वीकार करने से रोक दिया है. पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) के खिलाफ RBI ने यह कदम व्यापक प्रणाली ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट के बाद उठाया है.
RBI ने Paytm पर क्यों लिया एक्शन?
RBI ने बुधवार को बयान में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इन रिपोर्टों से भुगतान बैंक में लगातार नियमों के गैर-अनुपालन और सामग्री पर्यवेक्षण से जुड़ी चिंताएं सामने आईं. इसके बाद आगे की निरीक्षण कार्रवाई की जरूरत पड़ी.
इन चीजों की होगी मनाही
केंद्रीय बैंक ने कहा, "किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड माध्यम, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में 29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी. हालांकि किसी भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड को कभी भी जमा किया जा सकता है."
कस्टमर्स को मिलती रहेगी ये सर्विस
इसके साथ ही RBI ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों को बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड माध्यम, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) सहित अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति किसी प्रतिबंध के बगैर दी जाएगी. इसके पहले आरबीआई ने मार्च, 2022 में पीपीबीएल को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को जोड़ने से रोक दिया था.