RBI का बड़ा एक्शन, 4 बैंक और एक फिनसर्व कंपनी पर लगाया तगड़ा जुर्माना, आपका Bank तो नहीं है इनमें?
RBI Slaps Penalty on 4 Cooperative Banks and SG Finserve limited company
भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ बैंकों और एक फिनसर्व कंपनी पर बड़ा एक्शन लिया है. केंद्रीय बैंक की तरफ से उन पर भारी जुर्माना लगाया गया है. आरबीआई ने सोमवार को कहा कि उसने एसजी फिनसर्व लि. पर 28.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कंपनी पर आरोप है कि उसने पंजीकरण प्रमाणपत्र से जुड़ी कुछ खास शर्तों का पालन न किया, जिसके चलते उस पर जुर्माना लगाया गया है.
बता दें कि एसजी फिनसर्व को पहले मूंगिपा सिक्योरिटीज के नाम से जाना जाता था. वित्त वर्ष 2022-23 के कंपनी के वित्तीय विवरणों में अन्य बातों के साथ-साथ पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) से जुड़ी विशिष्ट शर्तों का पालन न करने का खुलासा हुआ. भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि एसजी फिनसर्व कंपनी ने जारी किए गए सीओआर की खास शर्तों का उल्लंघन करते हुए लोगों से पैसे लिए और कर्ज दिए.
अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक पर 14 लाख का जुर्माना
रिजर्व बैंक ने एसजी फिनसर्व के अलावा 4 कोऑपरेटिव बैंकों पर भी जुर्माना लगाया है. इनमें से एक अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से 14 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. कंपनी विवेकपूर्ण मानदंडों को मजबूत करने और 'अपने ग्राहक को जानें' (केवाईसी) पर कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए यह जुर्माना लगाया गया है.
इन 3 बैंकों पर भी लगा जुर्माना
इसके अलावा, कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए तीन अन्य सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है. ये बैंक हैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, भिंड, मध्य प्रदेश, द अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., धरनगांव, महाराष्ट्र और श्री कालाहस्ती को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लि., आंध्र प्रदेश. रिजर्व बैंक ने कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इनका उद्देश्य संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है.
(भाषा से इनपुट के साथ)