RBI KYC: केंद्रीय रिजर्व बैंक RBI ने गुरुवार को कहा कि फ्रेश KYC (Know-your-customer) का प्रोसेस या तो बैंक के ब्रांच पर जाकर या फिर रिमोट तरीके से वीडियो-बेस्ट कस्टमर आईडेंटिफिकेशन प्रोसेस के जरिए किया जा सकता है. केंद्रीय बैंक ने आज एक रिलीज जारी कर कहा कि "अगर ग्राहक के केवाईसी में कोई बदलाव नहीं है तो उसकी री-केवाईसी पूरा करने के लिए उसकी तरफ से एक सेल्फ-डेक्लेरेशन काफी होना चाहिए." बैंक ने यह भी कहा कि बैंकों को यह सलाह दी गई है कि वो ऐसे सेल्फ डेक्लेरेशन के लिए ग्राहकों को गैर-फेस-टू-फेस चैनलों के विकल्प उपलब्ध कराएं.

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पिछले महीने दिसंबर में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बैंक के पास अपनी डीटेल्स अपडेट कराने के लिए ग्राहकों को बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं है, अगर एड्रेस में कोई बदलाव नहीं है तो वो अपना री-केवाईसी ऑनलाइन करा सकते हैं. हालांकि, ऑनलाइन री-केवाईसी में ग्राहकों को कुछ दिक्कतें आई हैं.

आरबीआई ने अपने रिलीज में कहा कि बैंकों के व्यक्तिगत ग्राहकों को ये पता लगाना चाहिए कि री-केवाईसी पूरा करने के लिए उनके बैंक से उपलब्ध अलग-अलग विकल्प क्या हैं, जैसे कि वो नॉन फेस-टू-फेस चैनल से अपनी डीटेल्स समबिट कर सकते हैं या नहीं. या फिर उनकी कौन सी डीटेल अपडेट करनी है, उसे लेकर क्या उन्हें बैंक जाना पड़ेगा या फिर V-CIP के जरिए भी उनका काम हो जाएगा.

बैंक जाने की जरूरत नहीं

आरबीआई ने कहा कि ग्राहक री-केवाईसी करने के लिए रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, एटीएम, डिजिटल चैनल (जैसे ऑनलाइन बैंकिंग/इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल एप्लिकेशन), लेटर्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें बैंक ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है. इसके अलावा, अगर बस उनके एड्रेस में बदलाव है तो वो ऊपर बताए गए किसी भी माध्यम से अपना रिवाइज्ड या अपडेटेड एड्रेस दे सकते हैं, जिसे बैंक को दो महीने के भीतर वेरिफाई करना होगा.

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