RBI relaxes KYC norm: कोरोना महामारी के इस दौर में रिजर्व बैंक ने बैंक खाताधारकों को बड़ी राहत दी है. यह राहत KYC अपडेशन को लेकर है. RBI ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे बैंक खाताधारकों को KYC अपडेट नहीं होने पर भी उनका अकाउंट 31 दिसंबर 2021 तक फ्रीज न करें. RBI ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच देश के अधिकांश राज्‍यों में लगाई गई कोविड से जुड़ी पाबंदियों के चलते यह फैसला किया है. इसका मतलब यह कि अगर आपने अपने बैंक में अभी तक KYC अपडेट नहीं कराया है तो भी आपका अकाउंट इस साल के आखिर तक फ्रीज नहीं होगा और आप ट्रांजैक्‍शन करते रहेंगे. इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने वीडियो KYC को भी मंजूरी दी है. 

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देश के सबसे बड़े बैंक SBI के ग्राहकों के लिए भी यह राहत की खबर है, क्‍योंकि बैंक ने अपने ग्राहकों से 31 मई तक KYC अपडेट करने की डेडलाइन तय की थी. हालांकि, एसबीआई ने अपने ग्राहकों को केवाईसी अपडेशन के लिए ईमेल और पोस्‍ट की सुविधा दी है. जो ग्राहक कोरोना पाबंदियों के चलते ब्रांच नहीं जा सकते हैं वो ईमेल के जरिए भी अपना केवाईसी अपडेट करा सकते हैं.

KYC के लिए डिजिटल चैनल बने विकल्‍प

आरबीआई के मुताबिक, बैंक 31 दिसंबर तक KYC अपडेट न होने पर खाता फ्रीज नहीं करेंगे. साथ ही आरबीआई ने कहा है कि KYC अपडेट के लिए आसान विकल्पों और डिजिटल चैनल का रास्ता अपनाया जाए. जिससे कि ग्राहकों को ब्रांच में नहीं जाना पड़े. केंद्रीय बैंक ने कहा कि सेंट्रलाइज्ड KYC और डिजी लॉकर के जरिए पहचान के प्रूफ यानी आईडी प्रूफ को अमल में लाया जाया. इसके अलावा लिमिटेड KYC वाले खातों के लिए फुल KYC बनाना सरल किया जाएगा. दरअसल, बैंक ग्राहकों की रिस्‍क प्रोफाइल के आधार पर एक निश्चित अवधि में उन्‍हें केवाईसी अपडेट कराना होता है.

SBI में पोस्‍ट से भी भेज सकेंगे KYC अपडेट

SBI ने खाताधारकों को केवाईसी अपडेट करने के लिए राहत दी. एसबीआई ने खाताधारकों को पोस्ट या रजिस्टर्ड ई-मेल के जरिए डॉक्यूमेंट्स भेजकर केवाईसी अपडेट करने की मंजूरी दे दी है. अब एसबीआई खाताधारकों को केवाईसी अपडेट कराने के लिए बैंक शाखा जाने की जरूरत नहीं है.  ग्राहक डाक या ई-मेल के जरिए केवाईसी (KYC)डॉक्यूमेंट जमा करा सकते हैं.  

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