RBI ने नियमों की अनदेखी को लेकर लगाया बैंक ऑफ अमेरिका और HDFC Bank पर जुर्माना, कस्टमर्स पर होगा क्या असर?
RBI Penalty: भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए बैंक ऑफ अमेरिका और HDFC पर 10,000-10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.
RBI Penalty: भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को कहा कि उसने कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए बैंक ऑफ अमेरिका और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड पर 10,000-10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. एक बयान में कहा गया कि फेमा (विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून) 1999 की उदारीकृत धनप्रेषण योजना के तहत सूचना उपलब्ध कराने की आवश्यकताओं पर भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के उल्लंघन के लिए बैंक ऑफ अमेरिका, एनए पर जुर्माना लगाया गया है.
एक अन्य बयान में, केंद्रीय बैंक ने कहा कि एचडीएफसी बैंक पर जुर्माना प्रवासियों से जमा स्वीकार करने को लेकर निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है.
5 अन्य सहकारी बैंकों पर लगा जुर्माना
इसके अलावा, विभिन्न नियामक मानदंडों का अनुपालन नहीं करने पर पांच सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है.
जिन सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें द पाटलिपुत्र सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, बिहार, बालासोर भद्रक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, ओडिशा, ध्रांगध्रा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक, गुजरात, पाटन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, गुजरात और मंडल नागरिक सहकारी बैंक, गुजरात शामिल हैं.
कस्टमर्स पर होगा क्या असर
रिजर्व बैंक ने कहा कि इन सभी मामलों में, जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर प्रभाव डालना नहीं है.