RBI penalty on RBL Bank: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कर्ज वसूली एजेंट से संबंधित नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर आरबीएल बैंक लिमिटेड (RBL Bank ltd.) पर 2.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने सोमवार को बयान में कहा कि जुर्माना आंतरिक ओम्बुड्समैन योजना, 2018 (Internal Ombudsman Scheme, 2018), बैंकों के लिये निष्पक्ष गतिविधियां संहिता (Fair Practices Code for Lenders), बैंकों के क्रेडिट कार्ड परिचालन ('Credit Card Operations of Banks), जोखिम प्रबंधन और वित्तीय सेवा की आउटसोर्सिंग और वसूली एजेंट से संबंधित आचार संहिता (Managing Risks and Code of Conduct in Outsourcing of Financial Services by bank) के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने से जुड़ा है. 

ग्राहकों का क्या होगा?

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि जुर्माना वित्त वर्ष 2018-19 से 2021-22 की अवधि से संबंधित नियामकीय अनुपालन में कमियों को लेकर है. बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किये गये किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता से इसका कोई संबंध नहीं है. 

इन बैंकों पर भी लगा जुर्माना

इस बीच, केंद्रीय बैंक ने विभिन्न मानदंडों के उल्लंघन के लिए कई सहकारी बैंकों पर भी जुर्माना लगाया है. जिन सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें सोलापुर (महाराष्ट्र) का लोकमंगल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर (पंजाब) का इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, रायसेन (मध्य प्रदेश) का जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, मंदसौर (मध्य प्रदेश) का स्मृति नागरिक सहकारी बैंक, मुंबई का रायगढ़ सहकारी बैंक, नोएडा (उत्तर प्रदेश) का नोबल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शामिल हैं. इन बैंकों पर जुर्माना नियमों के अनुपालन के स्तर पर खामियों को लेकर लगाया गया है. 

(भाषा इनपुट्स के साथ)

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