रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंक कस्‍टमर को अधिक राहत देते हुए फेल ट्रांजैक्‍शन के नियम सख्‍त कर दिए हैं. RBI ने कुछ गाइडलाइन जारी की है, जिसमें बैंक कस्‍टमर का ट्रांजैक्‍शन फेल होने पर अगर तय समय में पैसा उसके खाते में क्रेडिट नहीं होता तो बैंक को ग्राहक को पेनाल्‍टी देनी होगी. पेनाल्‍टी भी छोटी मोटी नहीं बल्कि रोजाना 100 रुपए है.

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ATM ट्रांजैक्‍शन फेल होने पर

ATM से कैश निकालते वक्‍त अगर ट्रांजैक्‍शन फेल होता है तो बैंक को T+5 दिन (Transaction Date+5 Days) में पैसा क्रेडिट करना होगा. ऐसा नहीं हुआ तो डेडलाइन बीतने के बाद आपको 100 रुपए हर्जाना मिलेगा.

IMPS फेल होने पर

IMPS में आपके खाते से पैसा कट गया लेकिन दूसरे अकाउंट में नहीं क्रेडिट हुआ तो इसके लिए RBI ने T+1 दिन का समय बैंक को दिया है. इस दौरान पैसा न ट्रांसफर होने की सूरत में दूसरे दिन से 100 रुपए हर्जाना मिलेगा.

 

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UPI

UPI से ट्रांजैक्‍शन पर भी पैसा दूसरे खाते में क्रेडिट होने के लिए T+1 दिन का समय बैंक को मिलेगा. इसके बाद दूसरे दिन से 100 रुपए पेनाल्‍टी लगनी शुरू हो जाएगी.