RBI lifts restrictions on American Express: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन (American Express Banking Corp) पर लगी पाबंदियों को हटा दिया और उसे अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों को जोड़ने की अनुमति दे दी. RBI ने एक मई, 2021 से प्रभाव में आये भुगतान प्रणाली आंकड़ा भंडारण को लेकर जारी निर्देशों (Directions on Storage of Payment System Data) का अनुपालन नहीं करने को लेकर अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन पर पाबंदी लगायी थी. 

RBI ने अमेरिकन एक्सप्रेस से हटाई पाबंदी

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

केंद्रीय बैंक RBI ने बयान में कहा, "अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प (American Express Banking Corp) का भुगतान प्रणाली आंकड़ों के भंडारण पर RBI के निर्देशों का अनुपालन संतोषजनक पाये जाने के मद्देनजर नये घरेलू ग्राहकों को जोड़ने पर लगाये गये प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से हटा लिया गया है."

क्या है पेमेंट सिस्टम के स्टोरेज पर नई गाइडलाइंस

केंद्रीय बैंक ने अप्रैल, 2018 में सभी भुगतान प्रणाली प्रदाताओं (Payment System Providers) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि वे भुगतान व्यवस्था से संबंधित अपने सभी आंकड़े भारत में ही रखें. साथ ही उन्हें इस बारे में अनुपालन को लेकर केंद्रीय बैंक को सूचना भी देनी थी और निदेशक मंडल से मंजूरी प्राप्त 'सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट' निर्धारित समयसीमा के भीतर जमा करनी थी.