RBI guidelines for digital banking units: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने कहा है कि मौजूदा बैंक, लगातार खुली रहने वाली (24X7) डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खोल सकते हैं. ये यूनिट्स दो तरह की होंगी- जहां पहले में कस्टमर्स खुद सभी सर्विसेज लेंगे, वहीं दूसरे में उन्हें इसके लिए मदद दी जा सकती है. सरकार ने आम बजट में देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर 75 जिलों में कम से कम 75 ऐसी इकाइयां स्थापित करने की घोषणा की थी.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कस्टमर्स को मिलेंगी ये सुविधाएं

डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (DBUs) की स्थापना पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार इन इकाइयों में मिलने वाली सेवाओं में खाते खोलना, नकद निकासी और जमा, केवाईसी अपडेट, लोन और शिकायत रजिस्ट्रेशन शामिल हैं. गाइडलाइंस में कहा गया है कि, डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का अर्थ आमतौर पर उन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सेवाओं से होता है, जो लगभग पूरी तरह से डिजिटल रूप में होती हैं. जहां कस्टमर प्रोडक्ट या सर्विसेज खुद हासिल करते हैं. 

Zee Business Hindi Live TV यहां देखें

दिशानिर्देशों के मुताबिक डिजिटल बैंकिंग में अनुभव रखने वाले अनुसूचित कमर्शियल बैंकों को आरबीआई से अनुमति लिए बिना टियर-1 से टियर-6 केंद्रों (बड़े केंद्रों से लेकर छोटे केंद्रों) में डिजिटल बैंकिंग इकाइयां खोलने की अनुमति है.