RBI Penalty on Amazon Pay: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट प्लेटफॉर्म अमेजन पे इंडिया पर तीन करोड़  66 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. अमेजन पे इंडिया ने कुछ नियमों का पालन नहीं किया, जिसके बाद आरबीआई ने ये एक्शन लिया है. आरबीआई की प्रेस रिलीज के मुताबिक अमेजन पे इंडिया ने KYC से जुड़े दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया था. 

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जारी किया था शो कॉज नोटिस

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के मुताबिक अमेजन पे इंडिया ने KYC से जुड़े निर्देशों की अनदेखी की थी. इसके बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. अमेजन पे इंडिया से पूछा गया था कि आरबीआई का निर्देशों का पालन न करने के बाद उन पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए? कंपनी के जवाब के आरबीआई संतुष्ट नहीं था और केंद्रीय बैंक ने जुर्माना लगाने का फैसला किया है.    

इन नियमों का किया उल्लंघन

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक अमेजन पे इंडिया ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रीमेंट्स (PPI) से जुड़े निर्देशों का उल्लंघन किया है. ये निर्देश साल 27 अगस्त 2021 को प्रभावी हुए थे, जिन्हें समय-समय पर अपडेट किया गया है. इसके अलावा कंपनी ने KYC निर्देश 2016 का भी पालन नहीं किया है. ये निर्देश 25 फरवरी 2016 में जारी किए गए थे. इन्हें वक्त-वक्त पर अपडेट किया गया. 

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आरबीआई ने जुर्माना पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 की धारा 30 के तहत लगाया है. आपको बता दें कि अमेजन पे इंडिया ई कॉमर्स कंपनी अमेजन का डिजिटल पेमेंट प्लेफॉर्म है.