RBI imposes penalty on Banks: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर फेडरल बैंक (Federal Bank) पर 5.72 करोड़ रुपये और बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) पर 70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को एक बयान में इसकी जानकारी दी. पीटीआई की खबर के मुताबिक, बयान में कहा गया है कि आरबीआई ने अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों के कुछ प्रावधानों और 'नियामकीय अनुपालन के मामले' में निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया पर 70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

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आरबीआई ने बताई खामी

खबर के मुताबिक, एक अलग बयान में आरबीआई ने फेडरल बैंक (Federal Bank) के बारे में कहा कि बैंक यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि बीमा कंपनी द्वारा बीमा ब्रोकिंग/कॉरपोरेट एजेंसी सेवाओं में लगे उसके कर्मचारियों को कोई प्रोत्साहन (नकद या गैर-नकद) दिया गया या नहीं. आरबीआई ने 31 मार्च, 2020 तक बैंक (Bank of India) की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में निगरानी संबंधी मूल्यांकन (आईएसई) के लिए वैधानिक निरीक्षण किया था. 

गुरुग्राम की कंपनी पर भी जुर्माना लगाया

आरबीआई (RBI) ने एक अन्य बयान में कहा कि केवाईसी मानदंडों का पालन न करने के लिए गुरुग्राम स्थित धानी लोन्स एंड सर्विसेज लिमिटेड (Dhani Loans And Services Limited) पर भी 7.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. भारतीय रिजर्व बैंक ने बीते महीने भी सार्वजानिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक पर 57.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. निरीक्षण से पता चला था कि आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया था. बैंक एटीएम कार्ड क्लोनिंग/स्किमिंग से संबंधित धोखाधड़ी के कुछ मामलों की रिपोर्ट करने में विफल रहा था. 

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आरबीआई करता रहता है समीक्षा

केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई (RBI) समय-समय पर बैंक का निरीक्षण करता रहता है. इनमें हर तरह के बैंक शामिल होते हैं. कोई भी रेगुलेटरी खामियां पाए जाने पर आरबीआई इन पर पेनाल्टी लगाता है. पिछले साल अक्टूबर में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर भी एक करोड़ रुपये की पेनाल्टी लगा दी थी.