RBI penalty on Canara Bank: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अलग-अलग नियमों का उल्लंघन करने को लेकर केनरा बैंक (Canara Bank) पर 2.92 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने बताया कि यह कार्रवाई ब्याज दरों को रेपो रेट (Repo Rate) जैसे एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक करने और अयोग्य एंटिटीज के बचत खाते खोलने के संबंध में की गई.

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केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि 31 मार्च, 2021 तक के बैंक के विवरण के आधार पर एक वैधानिक निरीक्षण किया गया था. एक अन्य बैंक की ओर से बड़ी धोखाधड़ी की शिकायत मिलने पर केंद्रीय बैंक ने जुलाई, 2020 में जांच की थी. जांच के बाद पाया गया कि बैंक ‘फ्लोटिंग रेट’ (Floating Rate) आधारित रिटेल लोन और एमएसएमई (MSMEs) को दिए गए लोन पर ब्याज को एक्सटर्नल बेंचमार्क से नहीं जोड़ पाया. साथ ही वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान मंजूर और रिन्यूड फ्लोटिंग रेट आधारित रुपये के लोन पर ब्याज को अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट (MCLR) से भी नहीं जोड़ सका.

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आरबीआई ने कहा कि बैंक ने अयोग्य एंटिटीज के नाम पर कई बचत जमा खाते खोल दिए, कई क्रेडिट कार्ड (Credit Card) खातों में फर्जी मोबाइल नंबर डाले गये और डेली जमा योजना (Daily Deposit Scheme) के तहत जमा और खाता खोलने के 24 महीनों के अंदर समय से पहले रुपये निकालने पर पर ब्याज नहीं दिया गया.

रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक ने ग्राहकों से एसएमएस सेवा का चार्ज ले लिया, जो उसके वास्तविक उपयोग के आधार पर नहीं था. बैंक लेन-देन के आधार पर ग्राहकों की जांच पड़ताल करने में भी विफल रहा.

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आरबीआई ने कहा,इसके बाद बैंक को नोटिस भेजते हुए उसे कारण बताने के लिए कहा गया कि उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाना चाहिए. इसके बाद बैंक के लिखित और मौखिक जवाब पर विचार करने के बाद आरबीआई ने यह कार्रवाई की है.

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