RBI ने लगाया इन दो बैंकों पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना, कर रहे थे नियमों की अनदेखी, जानिए क्या है मामला
RBI Penalty: भारतीय रिजर्व बैंक ने रेगुलेटरी कम्प्लायंस में कमियों के चलते कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) और इंडसइंड बैंक (IndusInd Bank) पर लगभग 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
RBI Penalty: भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को बताया कि उसने दो बैंकों पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. RBI ने सोमवार को बताया कि उसने रेगुलेटरी कम्प्लायंस में कमियों के चलते कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) और इंडसइंड बैंक (IndusInd Bank) पर लगभग 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. RBI ने बताया कि उसने इसके अलावा चार सहकारी बैंकों पर भी जुर्माना लगाया है.
क्यों लगा जुर्माना
बैंकिंग रेगुलेटर ने बताया कि कोटक महिंद्रा बैंक पर 'द डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम, 2014' से संबंधित कुछ मानदंडों के उल्लंघन और कस्टमर प्रोटेक्शन, बैंकिंग ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों की अनदेखी के चलते लगभग 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
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RBI ने बताया कि इंडसइंड बैंक (IndusInd Bank) पर 'नो योर कस्टमर' (KYC) के कुछ नियमों का पालन नहीं करने के लिए 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
इन बैंकों पर भी लगा जुर्माना
आरबीआई ने कहा कि इसके अलावा चार सहकारी बैंकों पर भी जुर्माना लगाया गया है. इसमें नव जीवन सहकारी बैंक, बलांगीर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, बलांगीर; ढकुरिया सहकारी बैंक लिमिटेड, कोलकाता; और पलानी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड (नंबर ए.331), पलानी पर शामिल हैं.
इन सभी बैंकों पर 1 से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है.
कस्टमर्स पर क्या पड़ेगा असर
RBI ने इस बात को साफ कर दिया है कि यह जुर्माना बैंकों के रेगुलेटरी कम्प्लांस की कमियों को लेकर लगाया गया है. इसका बैंक के कस्टमर्स के साथ किए किसी भी ट्रांजैक्शन से कोई लेना-देना नहीं है.