RBI Penalty on 13 Cooperative Banks: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को विभिन्न रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन के लिए 13 सहकारी बैंकों (cooperative banks) पर जुर्माना लगाया है. इन बैंकों पर 50 हजार रुपये से लेकर 4 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया है. सबसे अधिक जुर्माना श्री कन्याका नागरी सहकारी बैंक, चंद्रपुर (Shri Kanyaka Nagari Sahakari Bank, Chandrapur) पर 4 लाख रुपये का जुर्माना लगा है. इसके बाद वैद्यनाथ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Vaidyanath Urban Co-operative Bank, Beed), बीड पर 2.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

इन सहकारी बैंकों पर भी लगा जुर्माना

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रिजर्व बैंक ने बताया कि इसके अलावा वाई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, सतारा (Wai Urban Co-operative Bank, Satara) और इंदौर प्रीमियर को-ऑपरेटिव बैंक, इंदौर (Satara and Indore Premier Co-operative Bank, Indore) पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए, पाटन नागरिक सहकारी बैंक, पाटन (Patan Nagarik Sahakari Bank, Patan) और तुरा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, मेघालय (The Tura Urban Cooperative Bank, Meghalaya) पर भी 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

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जिन अन्य बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, जगदलपुर; जिजाऊ वाणिज्यिक सहकारी बैंक, अमरावती; ईस्टर्न एंड नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर रेलवे को-ऑप बैंक, कोलकाता; जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, छतरपुर; नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रायगढ़; जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर; और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, शहडोल शामिल है. 

ग्राहकों का क्या होगा

इन सभी सहकारी बैंकों पर लगे जुर्माने को लेकर RBI ने कहा कि लगाया गया दंड बैंकों के विभिन्न रेगुलेटरी कंप्लायंस में कमियों को लेकर लगाया गया है. इसका बैंकों द्वारा कस्टमर्स के साथ किए गए किसी भी समझौते या लेनदेन से कोई लेना देना नहीं होगा.