RBI Penalty: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 12 जनवरी को अलग-अलग नॉन-कम्पलायंस को लेकर ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक (ESAF Small Finance Bank), धनलक्ष्मी बैंक (Dhanlaxmi Bank) और पंजाब एंड सिंध बैंक (Punjab and Sind Bank) के खिलाफ कुल 2.49 करोड़ रुपये की पेनाल्ट लगाई है. 

कितनी लगी पेनाल्टी

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रिजर्व बैंक ने पंजाब एंड सिंध बैंक (Punjab and Sind Bank) पर 1 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई है. नियम विरुद्ध जाकर एक कंपनी को लोन देने का मामले में आरबीआई ने पंजाब एंड सिंध बैंक पर जुर्माना लगाया.

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केंद्रीय बैंक ने धनलक्ष्मी बैंक (Dhanlaxmi Bank) पर 1.20 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई. लोन और एडवांस वैधानिक और अन्य प्रतिबंध, केवाईसी (KYC) और पर ब्याज दर से संबंधित कुछ मानदंडों पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए धनलक्ष्मी बैंक पर ₹1.20 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है. RBI ने कहा, यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47A(1)(c) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त RBI को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है.

वहीं, ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक (ESAF Small Finance Bank) पर ₹29.55 लाख रुपये की पेनाल्टी लगी. केंद्रीय बैंक ने 'बैंकों में ग्राहक सेवा' पर अपने निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक जुर्माना लगाया. आरबीआई ने कहा कि इन बैंकों के खिलाफ कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों के आधार पर की गई थी और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं था.

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