RBI impose Fine on Banks: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को सीएसबी बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और मुथूट हाउसिंग फाइनेंस सहित पांच इकाइयों पर जुर्माना लगाया. यह जुर्माना विभिन्न नियामकीय मानदंडों के उल्लंघन के चलते लगाया गया है. 

इन बैंकों पर लगा जुर्माना

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आरबीआई ने CSB बैंक पर वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन तथा आचार संहिता से संबंधित दिशानिर्देशों और शाखा प्राधिकरण पर मास्टर परिपत्र से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने के चलते 1.86 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया. 

केंद्रीय बैंक ने एक अन्य बयान में कहा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर अपने ग्राहक को जानिये (KYC) से संबंधित कुछ मानदंडों का पालन न करने और अन्य कारणों से 1.06 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. 

मुथूट हाउसिंग फाइनेंस पर 5 लाख रुपये का जुर्माना

मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पर ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - आवास वित्त कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2021’ के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के चलते पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. 

इसके अलावा निडो होम फाइनेंस लिमिटेड पर पांच लाख रुपये और अशोका विनियोग लिमिटेड पर 3.1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. 

ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा?

आरबीआई ने कहा कि प्रत्येक मामले में जुर्माना नियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इनका संबंध इन इकाइयों के वित्तीय लेनदेन से नहीं है.