महाराष्ट्र के PMC बैंक के ग्राहकों को बड़ा झटका, RBI ने 6 महीने के लिए लगाई रोक
आरबीआई की कार्रवाई के बाद खाताधारक पीएमसी बैंक (PMC Bank) में अपने सेविंग, करंट या अन्य किसी खाते में से 1,000 रुपये से ज्यादा रुपये नहीं निकाल सकते हैं.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मुंबई (Mumbai) स्थित पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक (Punjab & Maharashtra Co-operative Bank) लिमिटेड पर किसी भी प्रकार के व्यापारिक लेन-देन पर रोक लगा दी है, जिससे बैंक के निवेशकों और शहर में व्यापारी वर्ग को बड़ा झटका लगा है. आरबीआई ने जेबी भोरिया को बैंक में अपना एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर दिया है. आरबीआई ने बैंक पर फिलहाल 6 महीने के लिए रोक लगाया है.
आरबीआई निर्देशों के मुताबिक, खाताधारक पीएमसी बैंक (PMC Bank) में अपने सेविंग, करंट या अन्य किसी खाते में से 1,000 रुपये से ज्यादा रुपये नहीं निकाल सकते हैं.
पीएमसी बैंक पर आरबीआई की अग्रिम मंजूरी के बिना ऋण और अग्रिम धनराशि देने या रीन्यू करने, किसी भी प्रकार का निवेश करने, फ्रेश डिपोजिट स्वीकार करने रोक लगा दी है.
आरबीआई के आदेश के बाद बैंक की ब्रांच के बाहर ग्राहकों की भीड़ जमा हो गई और लोग हंगामा करने लगे. हालांकि बैंक ने कहा है कि निवेशकों की रकम सुरक्षित है.
पीएमसी बैंक के प्रबंध निदेशक जॉय थॉमस ने कहा कि ग्राहकों की दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की जा रही है.
ज़ी बिजनेस से बातचीत करते हुए जॉय थॉमस ने बताया कि आरबीआई को जांच के दौरान एनपीए में टारगेट से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला है.