RBI penalty: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेगुलेटरी कम्प्लायंस में कमियों के लिए तीन बैंक- नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, नागरिक सहकारी बैंक रायपुर और नागरिक सहकारी बैंक छत्तीसगढ़ पर जुर्माना लगाया है. 

इन बैंकों पर लगा जुर्माना

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केंद्रीय बैंक ने कहा कि अर्बन सहकारी बैंकों (urban cooperative banks) को एक्सपोजर मानदंडों और वैधानिक/अन्य प्रतिबंधों-यूसीबी और नो योर कस्टमर (KYC) पर RBI के जारी गाइडलाइंस के उल्लंघन के लिए नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित (Nagrik Sahakari Bank Maryadit) पर 4.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949, डिपॉजिटर एजुकेशन और अवेयरनेस फंड स्कीम, 2014 और KYC के कुछ प्रोविजन के उल्लंघन के लिए जिला सहकारी केंद्र मर्यादित, पन्ना (Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Panna) पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

इसके साथ ही जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, सतना पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 और डिपॉजिटर एजुकेशन और अवेयरनेस फंड स्कीम, 2014 के कुछ प्रोविजन का पालन नहीं करने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

कस्टमर पर नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव

हालांकि, RBI ने कहा कि यह कार्रवाई रेगुलेटरी कम्प्लायंस पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने संबंधित ग्राहकों के साथ किए किसी भी लेन-देन या एग्रीमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है.