RBI Penalty: भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को रेगुलेटरी कंप्लायंस की अनदेखी के लिए तीन को-ऑपरेटिव बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक ने बताया कि उसने महाराष्ट्र स्थित द नासिक मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक (Nasik Merchant's Co-operative Bank) सहित तीन सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है. इसमें महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक, मुंबई और नेशनल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेतिया भी शामिल है.

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आरबीआई (RBI) ने एक बयान में कहा कि नाबार्ड द्वारा 'धोखाधड़ी- क्लासिफिकेशन, रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए दिशानिर्देश' पर जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक, मुंबई (Maharashtra State Co-operative Bank, Mumbai) पर 37.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

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इन पर भी लगा जुर्माना

एक अन्य विज्ञप्ति में, इसने कहा कि नासिक मर्चेंट के सहकारी बैंक (Nasik Merchant's Co-operative Bank) पर 'अन्य बैंकों के साथ जमा की नियुक्ति' और 'जमा पर ब्याज दर' पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन के लिए 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

इसके साथ ही, नेशनल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेतिया (National Central Cooperative Bank Limited, Bettiah) पर डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड और नो योर कस्टमर (केवाईसी) मानदंडों के प्रावधानों का पालन न करने पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

कस्टमर्स पर होगा क्या असर

RBI ने इन तीनों ही मामलों इस बात को साफ कर दिया कि बैंकों पर लगा यह जुर्माना रेगुलेटरी कंप्लायंस में कमियों के आधार पर है और इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैलिडिटी पर कमेंट करना नहीं है.