भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा है कि उसने ड्युश बैंक ए.जी. जर्मनी और जम्मू और कश्मीर बैंक लि. पर विभिन्न मानदंडों का उल्लंघन करने को लेकर जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने एक बयान में कहा कि 5 नवंबर के उसके आदेशों के अनुसार ड्युश बैंक ए.जी. पर 3.01 करोड़ रुपये व जम्मू और कश्मीर बैंक पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. 

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

केवाईसी उल्‍लंघन पर लगा जुर्माना

दोनों बैंकों पर लगाया गया यह भारी जुर्माना आरबीआई के इनकम रिकॉगनिशन एंड एस्सेट क्लासिफिकेशन (आईआरएसी), नो योर कस्टमर/एंटी-मनी लांडरिंग (केवाईसी/एएमएल) मानदंडों के उल्लंघन के कारण लगाया गया है. 

आरबीआई ने यह कार्रवाई बैंकिंग नियम अधिनियम 1949 के तहत की है, जिसे दोनों बैंकों द्वारा शीर्ष बैंक के निर्देशों के पालन करने में विफल रहने पर लागू किया गया है.

एजेंसी इनपुट के साथ