RBI ने कर्नाटक बैंक पर लगाया चार करोड़ रुपये का जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामकीय प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर कर्नाटक बैंक पर चार करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामकीय प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर कर्नाटक बैंक पर चार करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. रिजर्व बैंक ने स्विफ्ट से जुड़ी परिचालन नियंत्रणों के क्रियान्यन में देरी को लेकर बैंक पर कुल चार करोड़ रुपये का रुपये का जुर्माना लगाया है.
स्विफ्ट संदेश भेजने वाला एक वैश्विक सॉफ्टवेयर है, जिसका इस्तेमाल वित्तीय संस्थाएं लेनदेन के लिए करती हैं.
बता दें कि इस मैसेजिंग सॉफ्टवेयर के दुरुपयोग से पीएनबी में 14,000 करोड़ रुपये की भारी धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया था. पीएनबी धोखाधड़ी के बाद आरबीआई का रुख बैंकों के लेनदेन को लेकर कड़ा बना हुआ है.
आरबीआई ने सभी बैंकों को स्विफ्ट से जुड़ी परिचालन नियंत्रणों पर निगरानी रखने के निर्देश जारी किए थे और इसके लेकर कुछ नियम बनाए थे. लेकिन कर्नाटक बैंक द्वारा इन नियमों की अनदेखी करने पर आरबीआई ने यह कदम उठाया है.