दो सरकारी बैंकों पर RBI ने लगाया बड़ा जुर्माना, इन वजहों से भरना होगा दंड
RBI: आईडीबीआई बैंक ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक स्विफ्ट से जुड़े परिचालन नियंत्रण को मजबूत बनाने और उसके समयबद्ध क्रियान्वयन पर जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने विभिन्न नियामकीय निर्देशों का पालन नहीं करने पर देना बैंक पर दो करोड़ रुपये और आईडीबीआई बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. देना बैंक ने बंबई शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि रिजर्व बैंक ने 20 फरवरी 2018 को जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर देना बैंक पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. एक अन्य जानकारी में आईडीबीआई बैंक ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक स्विफ्ट से जुड़े परिचालन नियंत्रण को मजबूत बनाने और उसके समयबद्ध क्रियान्वयन पर जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
आईडीबीआई बैंक ने हालांकि कहा कि उसने अपने आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी सुधारात्मक कदम उठाए हैं ताकि इस तरह की चीजों की पुनरावृत्ति न हो." हाल में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियमों का उल्लंघन करने पर इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक समेत सात बैंकों पर भी जुर्माना लगाया था. रिजर्व बैंक ने इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक पर 1.5-1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.
पूंजी के अंतिम उपयोग पर निगरानी, अन्य बैंकों के साथ जानकारी साझा करने, धोखाधड़ी के बारे में सूचना और वर्गीकरण और खातों के पुनर्गठन जैसे विभिन्न दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के चलते यह जुर्माना लगाया गया था. इन्हीं नियमों का उल्लंघन करने पर आंध्रा बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था.
इसी प्रकार, रिजर्व बैंक ने धन शोधन रोधी (AML) मानकों और ग्राहक को जानें (KYC) पर दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर एचडीएफसी बैंक, आईडीबीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक सभी पर 20-20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.
(इनपुट एजेंसी से)