स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए आई बड़ी खबर, RBI ने न्यूनतम पूंजी जरूरत को दोगुना कर 200 करोड़ रुपये किया
RBI ने छोटे वित्त बैंकों (SFB) के लिए न्यूनतम पूंजी जरूरत को बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये करने के साथ ही भुगतान बैंकों को SFBs (Small Finance Banks) के रूप में काम करने की मंजूरी दे दी.
रिजर्व बैंक ने सोमवार को छोटे वित्त बैंकों (SFB) के लिए न्यूनतम पूंजी जरूरत को बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये करने के साथ ही भुगतान बैंकों को SFBs (Small Finance Banks) के रूप में काम करने की मंजूरी दे दी. दिलचस्प बात यह है कि इस समय संचालित हो रहे सभी लघु वित्त बैंकों की कुल संपत्ति 200 करोड़ रुपये से अधिक है.
RBI ने जारी किए संशोधित दिशानिर्देश
रिजर्व बैंक ने संशोधित दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि स्वेच्छा से एसएफबी में स्थानांतरित होने के इच्छुक प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के पास 100 करोड़ रुपये पूंजी की जरूरत होगी, जिसे कारोबार शुरू होने की तारीख से पांच साल के भीतर 200 करोड़ रुपये होना होगा. इसके मुताबिक, भुगतान बैंक पांच साल के संचालन के बाद दिशानिर्देशों के तहत पात्र होने पर एसएफबी में परिवर्तित होने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
अधिसूचना के अनुसार, "परिचालन शुरू होने पर एसएफबी को तुरंत अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया जाएगा. बैंकों को परिचालन शुरू होने की तारीख से ‘बैंकिंग आउटलेट’ खोलने की सामान्य अनुमति होगी."
Fino Payments Bank ने जारी किया बयान
इस बीच, फिनो पेमेंट्स बैंक ने एक बयान में कहा कि उसने एसएफबी में बदलने पर नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप एसएफबी लाइसेंस के लिए पहले ही आवेदन कर दिया है. नियामक इस आवेदन की जांच कर रहा है और प्रक्रिया के अनुसार आरबीआई से आगे की टिप्पणियों का इंतजार है. रिजर्व बैंक ने इससे पहले 27 नवंबर, 2014 को निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के लाइसेंस के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे.