RBI latest direction to banks: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आज बैंकों को एक खास फरमान सुनाया है. आरबीआई ने अपने ताजा निर्देश में बैंकों से कहा है कि वह पूंजी के संरक्षण और लचीला बने रहने के लिए लाभांश (डिविडेंड) भुगतान को 50 प्रतिशत तक लिमिटेड रखें. IANS की खबर के मुताबिक, सभी कमर्शियल बैंक और सहकारी बैंकों (Commercial banks and co-operative banks) के लिए रिजर्व बैंक ने आज एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है.

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डिविडेंड भुगतान को लेकर गाइडलाइंस (Guidelines regarding dividend payment) 

खबर के मुताबिक, इस नोटिफिकेशन में आरबीआई (Reserve Bank of India) की तरफ से डिविडेंड भुगतान को लेकर जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि कोरोनावायरस के संक्रमण की दूसरी लहर जिस स्पीड से बढ़ रही है, उससे आर्थिक अनिश्चितता जैसे हालात बनने का खतरा बन गया है. ऐसी स्थिति में बैंकों का मजबूत बने रहना काफी जरूरी है. इसलिए उन्हें पहले ही जरूरी कदम उठाते हुए अपनी पूंजी की सुरक्षा करनी चाहिए. साथ ही पूंजी में कमी आने की किसी भी आशंका या नुकसान के डर को न्यूनतम कर देना चाहिए.

डिविडेंड भुगतान को लेकर शर्त भी (Conditions on dividend payment )

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) की तरफ से इस संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देश में कहा गया है कि अगर बैंक चाहें तो 31 मार्च 2021 को खत्म हुए वित्त वर्ष के लिए अंशधारकों (शेयरहोल्डर्स) को डिविडेंड का भुगतान कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि ये डिविडेंड पे-आउट रेशियो के 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए.

बैंकों ने पिछले साल डिविडेंड का भुगतान नहीं किया था (Banks did not pay the dividend last year)

केंद्रीय बैंक के सर्कुलर के मुताबिक, कमर्शियल बैंक कोविड के पहले के लेवल के मुकाबले 50 प्रतिशत लाभांश यानी डिविडेंड का भुगतान कर सकते हैं. बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों की वजह से बैंकों ने पिछले साल डिविडेंड का भुगतान नहीं किया था. माना जा रहा है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का बैंकों के वित्तीय सेहत पर विपरीत असर पड़ने की आशंकाओं को देखते हुए यह दिशानिर्देश जारी किए गए हैं.

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