RBI ने एक कार्ड नेटवर्क को अन-ऑथराइज्ड कॉर्पोरेट पेमेंट रोकने का निर्देश जारी किया
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को एक कार्ड नेटवर्क पर रोक लगा दी. यह कार्ड नेटवर्क व्यवसायों को कुछ मध्यस्थों के माध्यम से कार्ड से भुगतान नहीं लेने वाली इकाइयों को कार्ड से भुगतान करने में सक्षम बनाता था.
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को एक कार्ड नेटवर्क पर रोक लगा दी. यह कार्ड नेटवर्क व्यवसायों को कुछ मध्यस्थों के माध्यम से कार्ड से भुगतान नहीं लेने वाली इकाइयों को कार्ड से भुगतान करने में सक्षम बनाता था. यह गतिविधि ‘कानूनी मंजूरी’ के बिना थी. केंद्रीय बैंक ने हालांकि कार्ड नेटवर्क या मध्यस्थों का नाम नहीं बताया है.
उपलब्ध सूचना के अनुसार, आरबीआई ने कहा कि देश में अबतक केवल एक कार्ड नेटवर्क ने ही इस व्यवस्था को क्रियान्वित किया है. केंद्रीय बैंक ने कहा, “चूंकि मामले की विस्तृत जांच चल रही है, इसलिए कार्ड नेटवर्क को अगले आदेश तक ऐसी सभी व्यवस्थाएं स्थगित रखने की सलाह दी गई है.” आरबीआई ने कहा कि उसके संज्ञान में आया है कि एक कार्ड नेटवर्क में एक ऐसी व्यवस्था है जो व्यवसायों को कार्ड से भुगतान स्वीकार नहीं करने वाली संस्थाओं को कुछ मध्यस्थों के माध्यम से कार्ड से भुगतान करने में सक्षम बनाती है.
केंद्रीय बैंक ने कहा, “इस व्यवस्था के तहत, मध्यस्थ कंपनियों से उनके कॉर्पोरेट पेमेंट के लिए कार्ड से भुगतान स्वीकार करता है और फिर गैर-कार्ड स्वीकार करने वाले प्राप्तकर्ताओं को आईएमपीएस/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से धनराशि भेजता है.”
आरबीआई ने कहा कि बारीकी से जांच करने पर यह पाया गया कि यह व्यवस्था भुगतान प्रणाली के रूप में योग्य है और भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत, ऐसी भुगतान प्रणाली के लिए प्राधिकरण की आवश्यकता होती है, जो इस मामले में नहीं थी. केंद्रीय बैंक ने कहा, “इसलिए, यह प्रक्रिया कानूनी मंजूरी के बिना थी.”