Reserve Bank of India News: बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों के निपटारे की प्रकिया में सुधार किया जाएगा. कस्टमर की शिकायतों की सर्विस को रिव्यू करने के लिए रिजर्व बैंक (RBI) ने कमेटी बनाई है. इस 6 सदस्य कमेटी में 5 मेंबर और 1 चेयरमैन होंगे. रिजर्व बैंक रेगुलेटेड सभी संस्थाओं पर ये नियम लागू होंगे. 3 महीने में यह कमेटी अपनी रिपोर्ट सौपेंगी.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

बैंकों के अलावा एनबीएफसी दूसरी वित्तीय संस्थानों की उपभोक्ता सेवा की क्वालिटी, प्रभाव और प्रचुरता का मूल्यांकन यह समिति करेगी. रिजर्व बैंक ने बयान में कहा कि इस छह-सदस्यीय समिति का प्रमुख पूर्व डिप्टी गवर्नर बी पी कानूनगो को बनाया गया है. 

कमेटी तीन महीने में देगी रिपोर्ट

समिति को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है. कमेटी को बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) और दूसरे रेगुलेटेड यूनिट्स की उपभोक्ता सेवाओं की गुणवत्ता, असरकारिता और प्रचुरता को परखकर अपना आकलन पेश करना है.

Zee Business Hindi Live TV यहां देखें

इसके अलावा समिति डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के बदलते हुए दौर में उपभोक्ता सेवा परिदृश्य (consumer service scenario) की बदलती हुई जरूरतों की भी समीक्षा करेगी. समिति यह सुझाव भी देगी कि उपभोक्ता सेवाओं को ज्यादा असरदार बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है.

इस समिति में कानूनगो के अलावा भारतीय बैंक संघ के प्रमुख ए के गोयल, आईडीआरबीटी के पूर्व निदेशक ए एस रामाशास्त्री, एआईबीडीए की मानद सचिव अमिता सहगल, मुंबई विश्वविद्यालय की प्रोफेसर राजश्री एन वर्हादी और आरबीआई के कार्यकारी निदेशक अनिल कुमार शर्मा भी शामिल हैं.